पति को फांसी, पत्नी को उम्रकैद
सियालदह कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सुनायी सजा
कोलकाता : संपत्ति विवाद में अपनी भाभी और एक साल के भतीजे की हत्या करनेवाले व्यक्ति को सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार को मौत की सजा सुनायी. इस मामले में शामिल उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. घटना 2008 की है.
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश चिन्मय चटर्जी ने एक साल के बच्चे की हत्या को दुर्लभतम मामला बताया और कत्ल करने के मामले में दोषी करार दिये गये सत्य साहा को मौत की सजा और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सत्य और उसका भाई विद्युत बेलियाघाटा में सुरेन सरकार रोड में एक ही परिसर में रहते थे. उसी संपत्ति को लेकर उनके बीच विवाद छिड़ा था.
इसी विवाद के चलते सत्य और नंदिता ने भाभी और बच्चे की गला घोंट कर हत्या कर दी. हत्या के एक दिन बाद बच्चे का शव उत्तर कोलकाता के आर जी कर अस्पताल के निकट एक नाले से मिला और उसकी मां का शव इसके अगले दिन दुर्गापुर एक्सप्रेस वे में झाड़ियों से मिला था. नंदिता को 16 दिसंबर 2008 को और सत्य को 10 फरवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया था.