EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशधारकों की पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को लेकर सरकार की ओर से मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया गया है. लोकसभा में आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सवाल का जवाब देते हुए इस बारे में स्थिति को स्पष्ट किया है.
दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्री से यह सवाल किया गया था कि क्या यह सच है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है. क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय ओर अन्य हितधारकों के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की है और क्या सरकार ने इस प्रकार की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
इसके जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि हां, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना(EPS), 1995 के तहत बजटीय सहायता देते हुए पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त था.
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