डबल मर्डर मिस्ट्री, सीबीआइ की टीम फिर वापस लौटी जांच हुई तेज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Sep 2014 7:56 AM

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देवघर: सीबीआइ अधिकारियों की टीम फिर वापस लौट आयी है. डबल मर्डर मिस्ट्री की जांच तेज कर दी गयी है. सीबीआइ अधिकारी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर जांच में जुटे हैं. पूरी कार्रवाई में इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि किसी को कुछ भनक तक नहीं लग पा रहा है. इस मामले […]

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देवघर: सीबीआइ अधिकारियों की टीम फिर वापस लौट आयी है. डबल मर्डर मिस्ट्री की जांच तेज कर दी गयी है. सीबीआइ अधिकारी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर जांच में जुटे हैं.

पूरी कार्रवाई में इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि किसी को कुछ भनक तक नहीं लग पा रहा है. इस मामले में अब तक सीबीआइ की टीम दोनों मृतका के परिजनों सहित पोस्टमार्टम टीम के डॉक्टरों, पोस्टमार्टम कर्मी, पूर्व आइओ सह इंस्पेक्टर, पूर्व महिला थाना प्रभारी, सदर अस्पताल के ब्लड बैंक कर्मियों, डॉक्टर, पुलिस लाइन के महिला व पुरुष जवानों सहित अन्य से पूछताछ कर चुकी है. अब सीबीआइ अधिकारी उस वक्त के एसपी व एसडीपीओ से भी संपर्क करने वाली है. इसके अलावे जसीडीह के थाना प्रभारी सहित मृतका के कई दोस्तों से भी सीबीआइ अधिकारियों ने संपर्क किया है.

मृतका के गायब कपड़ों को भी खोजा

सीबीआइ टीम ने मृतका के गायब कपड़ों की भी खोज की. पोस्टमार्टम कर्मी समेत डॉक्टर, आइओ, महिला थाना प्रभारी व पुजारी के अलावे अन्य से संपर्क कर इस विषय में लंबी पूछताछ की गयी. मृतका के कपड़ों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया. सूचना यह यह है कि अब डीएनए प्रोफाइलिंग का भी पता लगाने में सीबीआइ टीम जुटी हुई है.

क्या है मामला

पुलिस लाइन के समीप मुहल्ले से रश्मि व रोशनी (दोनों काल्पनिक नाम) 26 मई 2013 को एक साथ गायब हुई थी. दूसरे दिन 27 मई की शाम में पुलिस लाइन के तालाब से दोनों की लाश मिली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के रेप व हत्या की पुष्टि हुई थी. इस मामले को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा हुआ था. मामले में कांड के आइओ सह जसीडीह के इंस्पेक्टर निलंबित भी हुए थे. वहीं उस वक्त के डीआइजी, एसपी व एसडीपीओ का तबादला भी हुआ था. मामले की जांच में राज्यपाल के दो सलाहकार समेत डीजीपी व अन्य कई बड़े अधिकारी भी देवघर पहुंचे थे. दो एडीजीपी समेत दो आइजी समेत कई अधिकारियों ने देवघर में कैंप किया था. बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था तो कांड को सीआइडी में ट्रांसफर कर दिया गया था. परिजनों ने हाइकोर्ट में रिट दायर किया था. इसके बाद ही मामला सीबीआइ जांच में गया.

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