वाशिंगटन : निजता चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी सीनेट ने आज एक विधेयक पारित किया जिसे भविष्य के साइबर हमलों से मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है. साइबर सुरक्षा सूचना साझेदारी कानून 21 के मुकाबले 74 वोटों से पारित हो गया. विधेयक का समर्थन करने वालों ने कहा कि इससे साइबर क्षेत्र में जागरुकता से साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. आंतरिक सुरक्षा मंत्री जे जॉनसन ने कहा, ‘मैंने खासकर अपनी संघीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक निर्धारित तारीख का निर्देश दिया है और डीएचएस तथा अन्य महत्वपूर्ण मिशनों के लिए साइबर सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है.’
जॉनसन ने कहा, ‘अब कांग्रेस की मदद से वृहद और लघु स्तर पर अमेरिकी लोगों, अमेरिकी कारोबारों और संघीय सरकारों की साइबर सुरक्षा की हिफाजत करने के अपने कार्य को जारी रख पाएंगे और काम को अगले स्तर पर ले जाएंगे.’ गृह सुरक्षा और सरकारी मामलों की कमेटी के शीर्ष सदस्य एवं सिनेटर टॉम कारपर ने कहा, ‘साइबर खतरों पर और सूचना साझा कर हम साइबर हमलों से आगे रह सकते हैं, अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं, और अपनी आर्थिक सुरक्षा एवं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पेश बढते साइबर हमलों के खतरों से अपने अत्यंत महत्वपूर्ण नेटवर्कों के बेहतर ढंग से बचा सकते हैं.’
सिनेटर मेजी के हिरोनो ने कहा कि भविष्य में निजता के प्रावधानों को मजबूत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘उपभोक्ता जानने के हकदार हैं कि उनकी सूचना किस तरह इस्तेमाल की जाती है. अमेरिकी निजता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस कानून को अंतिम रूप देने जा रहे हैं.’सिनेटर बेन कार्डिन ने आरोप लगाया कि साइबर सुरक्षा सूचना साझेदारी कानून 2015 निजता में व्यापक सरकारी दखल का रास्ता खोलता है. इस बीच, एक बयान में अमेरिकी बैंकिंग एसोसिएशन ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चिंता प्रकट की है. बयान में कहा गया है कि सीआईएसए हमारी इंडस्टरी को संघीय सरकारों और अन्य क्षेत्रों में हमारे ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के खतरे से बचाने के लिए और असरदार तरीके से काम करने में मदद करेगा लेकिन हमें चिंता है कि सीनेट द्वारा माने गये कुछ प्रावधान के गंभीर नतीजे हो सकते हैं.