इसलामाबाद. पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने सोमवार को देशद्रोह के मामले में उन्हें अभ्यारोपित किया. विदेश जाने की इजाजत की मांग को लेकर दायर मुशर्रफ की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने 70 वर्षीय मुशर्रफ की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज किया. मुशर्रफ ने उपचार और अपनी बीमार मां से मुलाकात के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. उनकी मां शारजाह के एक अस्पताल में भरती हैं. अदालत में पेश हुए मुशर्रफ धारा 6 के तहत देशद्रोह के आरोपी हैं.
मुशर्रफ पर यह मामला नवंबर 2007 में संविधान को निलंबित करने, नष्ट करने और निरस्त करने, आपातकाल लगाने तथा शीर्ष अदालतों के न्यायाधीशों को हिरासत में रखने से संबंधित हैं. पाकिस्तान के इतिहास में मुशर्रफ ऐसे पहले सैन्य शासक हैं जिन पर अदालत में अभियोग चलेगा.