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खुद ऐसे दाखिल करें आयकर रिटर्न, 2018-19 वर्ष के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, ये हैं जरूरी कागजात

अभी 31 मार्च 2018 तक सिर्फ एसेसमेंट इयर 2016-17 और 2017-18 के लिए ही रिटर्न दाखिल होगा. अधिकांश लोगों को खुद ही आयकर रिटर्न फाइल करने में हिचकिचाहट होती है. मन में डर होता है कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाये, जबकि वास्तविकता है कि खुद ही आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया […]

अभी 31 मार्च 2018 तक सिर्फ एसेसमेंट इयर 2016-17 और 2017-18 के लिए ही रिटर्न दाखिल होगा.
अधिकांश लोगों को खुद ही आयकर रिटर्न फाइल करने में हिचकिचाहट होती है. मन में डर होता है कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाये, जबकि वास्तविकता है कि खुद ही आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है. आयकर विभाग ने तो ऑनलाइन आइटीआर फाइल करने की सुविधा (इ-फाइलिंग) दी है. आइए, जानते हैं इ-फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को.

पहले करें तैयारी

आयकर रिटर्न दाखिल शुरू करने से पहले आपको खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को तैयार रखना होगा जिससे की आवश्यकतानुसार उसकी जानकारी आप संबंधित स्थान पर दे सकें जैसे पैन कार्ड, इमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिनकोड सहित पूरा पता, जन्म तिथि. इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेज को भी तैयार रखना होगा.

जरूरी कागजात

फार्म-16 (अपने नियोक्ता कंपनी से मिलेगा)

इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (बैंक से)

टीडीएस – फार्म 26एएस (वेबसाइट से लॉगइन करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं.)

निवेश से जुड़े दस्तावेज (एनएससी, पीपीएफ, एनपीएस व अन्य टैक्स सेविंग विकल्प के पेपर जिसमें आपने निवेश किया है)

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीद

होम लोन स्टेटमेंट

आधार कार्ड

पहला कदम : रजिस्ट्रेशन करना

सबसे पहले कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर में आयकर विभाग की आइटीआर फाइलिंग के वेबपोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in को शुरू करें. होम पेज पर रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प मिलेगा. उसको क्लिक करने पर एक फार्म मिलेगा.

इसमें पैन, पूरा नाम, जन्म तिथि, निवास संबंधी विवरण देना होगा. इसके बाद आपका इमेल और मोबाइल फोन नंबर का वेरिफिकेशन होगा. दोनों के लिए अगल-अलग ओटीपी संबंधित मेल व मोबाइल पर आयेगा. इस तरह रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा.

दूसरा कदम : लॉगइन करना

इसी होम पेज पर अब लॉगइन कर ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को शुरू करना है. यहां आपको बता दें कि लॉगइन के लिए यूजरनेम आपका पैन होता है. पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से जेनरेट किया जा सकता है.

लॉगइन करने के साथ ही आपको दो विकल्प मिलेंगे. पहला ‘फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न’ व दूसरा ‘व्हियू रिटर्न फार्म’. इसमें से आपको पहला विकल्प चुनना है. इसके बाद आंकलन वर्ष (एसेसमेंट इयर), आइटीआर फार्म और सबमिशन मोड बताना है. अभी 31 मार्च तक सिर्फ एसेसमेंट इयर 2016-17 और 2017-18 के लिए ही रिटर्न दाखिल होगा, इसलिए इसमें कोई एक का चयन करें. वेतन भोगी लोगों के लिए आइटीआर-1 फार्म भरा जाता है, इसलिए इसकाे चुनें.

सबमिशन मोड में एक्सएमएल विकल्प को चुनें. इससे आइटीआर रिटर्न का विवरण पूर्वनिर्धारित एक्सेल फार्म में बना सकते हैं. इसी समय नीचे की तरफ तीन विकल्प मिलेंगे. पहले विकल्प से आप आधार से लिंक करते हुए ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आइटीआर फाइल कर सकते हैं. दूसरे विकल्प में बैंक एटीएम के द्वारा एक नंबर अगले 72 घंटे के लिए जेनरेट होता है. इस 72 घंटे में आपको अपना आइटीआर जमा कराना पड़ता है. वहीं, तीसरे विकल्प से आप आइटीआर की हार्ड कापी का प्रिंट लेकर उसमें हस्ताक्षर कर डाक द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु के पते पर भेजना होता है. पहली बार खुद से रिटर्न फाइल करनेवालों के लिए तीसरा विकल्प आसान होता है.

डाउनलोड करें फार्म : वेबसाइट पर डाउनलोड विकल्प से अपने लिए एक्सेल फार्मेट में आइटीआर-1 फार्म को डाउनलोड कर लें. यह जिप फार्म में रहेगा.

बिनोद कुमार बंका,

चार्टर्ड एकाउंटेंट

रिवाइज रिटर्न फाइल करना

आप सब समझ गये होंगे कि चरणबद्ध तरीके से आप खुद कैसे ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन एक सवाल तो मन में उठता होगा कि अगर हमने रिटर्न दाखिल करते समय कोई सूचना गलत भर दिया है तो क्या करें?

तो आपको बता दे कि इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर देती है. आप रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं. रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. यह कई बार की जा सकती है, लेकिन यह तब तक ही संभव है जब तक आपका मूल रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ हो.

2018–19 कर निर्धारण वर्ष का रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2019 तक ही दाखिल कर सकते हैं. रिवाइज रिटर्न सामान्य रिटर्न फाइल करने की ही तरह फाइल की जाती है. केवल उसमें मूल रिटर्न फाइल करने की तिथि और मूल रिटर्न फाइल करने की एक्नॉलेजमेंट संख्या जरूरी होती है. रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के बाद आपका मूल आइटीआर की मान्यता खत्म हो जाती है और रिवाइज रिटर्न को ही मान्यता मिलती है.

आइटीआर फार्म को भरना

01 वर्कशीट

इस फार्म में 5 वर्कशीट अलग-अलग नाम से होती है. पहले वर्कशीट से आपको सूचनाएं देना शुरू करना होगा. व्यक्तिगत विवरण खुद आ जायेगा. उसके बाद के सारे विवरण आपको देना होगा. यहां, बता दें कि ‘रिटर्न फाइल ऑप्शन’ में ‘आफ्टर ड्यू डेट – 139(4)’ को चुन लें क्योंकि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही गुजर चुकी है.

कंपनी से प्राप्त फार्म-16 के अनुसार ही अपने आय का विवरण दिये गये फार्म के ‘इनकम फ्राॅम सेलेरी’ में भरें. अगले दो विकल्प में किराये से हो रही आय और अन्य स्रोतों से हो रही आय को बताएं. इस तरह कुल वार्षिक आय स्पष्ट हो जायेगा.

इसके बाद ‘डिडक्शन’ यानी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैक्स में छूट के विभिन्न विकल्प दिये गये हैं. इनमें आपको सभी छूट प्राप्त करने के लिए किये गये सभी निवेश, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आदि की जानकारी देनी होगी. इसको पूरा करते ही नीचे ‘टैक्सेबल इनकम’ में आपके करयोग्य आय की राशि मिल जायेगी.

क्रम संख्या 9 में ‘रिबेट’ का विकल्प है. (व्यक्तिगत या एचयूएफ के पांच लाख तक की वार्षिक आय पर आकलन वर्ष 2016-17 के लिए रिबेट 2000 और आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 5000 है). अंत में आपको ‘टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट’ मालूम चल जायेगा. अब इसे सुरक्षित रखने के लिए इस शीट में दायीं ओर दिये गये ‘वैलिडेट’ विकल्प को क्लिक कर दें.

02 वर्कशीट

दूसरी वर्कशीट में आपको टीडीएस का विवरण देना है. कंपनी के फार्म-16 में से कंपनी का टैन देना होगा. जहां कही भी आपकी आय पर टीडीएस काटा गया है, तो उसका विवरण यहां देना होगा. जैसे एफडी के ब्याज पर अगर बैंक ने टीडीएस काटा है, तो उसका विवरण इस फार्म में देना होगा. इसका विवरण आपके पैन के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होता है.

इसी में एडवांस टैक्स जमा करनेवालों को भी सारा विवरण देना पड़ता है. जो लोग खुद ही टैक्स का एसेसमेंट करते हुए टैक्स बैंक में जमा करते हैं, उनको भी टैक्स जमा करने के बाद उसका विवरण देना पड़ता है. यह सारा विवरण बैंक के चालान में मिल जायेगा. सिर्फ उसके अनुसार आप आसानी से इसे भर सकते हैं. इस वर्कशीट के खत्म होते ही इसको भी वैलिडेट कर लें और अगले वर्कशीट में बढ़ें.

03 वर्कशीट

यह वर्कशीट (टीसीएस) सामान्य लोगों के लिए उपयोगी नहीं है. इसलिए इसको छोड़ सकते हैं.

04 वर्कशीट

चौथी वर्कशीट ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन’ नाम से मिलेगी. इस में आपको शेयरों से होनेवाली आय (क्रम सं 26 में 10(34) के तहत), पीपीएफ से प्राप्त होने वाला ब्याज 10(38) के तहत बता सकते हैं. कृषि से होनेवाली आय को भी यहां दर्शा सकते हैं. यहां 9.11.2016 से 31.12.2016 (नोटबंदी के दौरान) के बीच अगर दो लाख से अधिक नोटों की बदली की गयी है, तो उसका विवरण देना होगा. अब अपने बैंक खाते का पूरा विवरण दें जिससे कि आयकर विभाग सीधे आपके खाते में रिटर्न की राशि भेज सके. अंत में वेरिफिकेशन विवरण दे कर इसे वैलिडेट कर लें.

05 वर्कशीट

अब आपके सामने अंतिम वर्कशीट ’80जी’ आयेगा. आपने जितने भी दान यानी डोनेशन दिये हैं, उसका पूरा ब्योरा देना होता है. अब यह फार्म पूरा हो गया है. इसको भी वैलिडेट करना नहीं भूलें.

जेनरेट एक्सएमएल : पहली वर्कशीट को खोलें. यहां दायीं ओर दिये गये ‘जेनरेट एक्सएमएल’ को क्लिक करें. इस तरह एक एक्सेल फाइल तैयार हो जायेगा. अब वापस लॉगइन फार्म में जाएं, तो यहां एक्सेल फाइल अपलोड कर सबमिट क्लिक कर दें. इस तरह आपका रिटर्न फाइल सबमिट हो जायेगा.

एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना

अंतिम चरण में अब वेबसाइट में ‘डैशबोर्ड’ को क्लिक कर उसमें ‘व्हियू इ-फाइल रिटर्न/फार्म’ विकल्प को चुनें. इसमें ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ को क्लिक करें. यहां अपना रिटर्न फाइल का एक्नॉलेजमेंट होगा. ‘एक्नॉलेजमेंट’ को क्लिक करने पर पीडीएफ फाइल मिलेगा जो पासवर्ड से लॉक रहता है. इसको खोलने का पासवर्ड बहुत ही आसान है. जैसे अगर मान लिया कि आपका पैन AAAPK1234E है और आपकी जन्म तिथि 05.05.1968 है, तो इस पीडीएफ को खोलने के लिए पासवर्ड होगा aaapk1234e05051968. यह पीडीएफ फाइल ITR-V कहलाता है.

हार्डकॉपी भेजना : अब इसे प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर बेंगलुरु के पते पर भेज दें. ध्यान रखें की ITR-V जेनरेट होने के 120 दिनों के अंदर ही इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 पर भेजना अनिवार्य है अन्यथा यह आइटीआर रद्द हो जायेगा.

अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आयकर विभाग आपके मदद के लिए तैयार रहता है. आप उनसे 18001030025 या +91 80 46122000 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

(बीके बंका एसोसिएट्स के सुरेंद्र पंडित वज्योति कुमारी के सहयोग से तैयार किया गया.)

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