लाहौर : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी को पाकिस्तान की एक अदालत में चुनाैती दी गयी है. इसे लेकर अदालत में याचिका दायर की गयी है. याचिका दायर करने वाले वकील का दावा किया है कि कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने लिए जमात-उद-दावा के सरगना नजरबंद किया गया है और यह गैर कानूनी है. वकील का नाम सरफराज हुसैन है. उसने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. उसका कहना है कि सईद को आतंकवाद विरोधी कानून की आड़ में गैरकानूनी ढंग से नजरबंद किया गया है.
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हाफिज सईद को नजरबंद रखे जाने पर चुनौती, पाक विशेषज्ञ ने कहा, उसे जान का खतरा
लाहौर : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी को पाकिस्तान की एक अदालत में चुनाैती दी गयी है. इसे लेकर अदालत में याचिका दायर की गयी है. याचिका दायर करने वाले वकील का दावा किया है कि कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने लिए जमात-उद-दावा के सरगना नजरबंद किया गया है और यह गैर […]
उसने कहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का हवाला देकर सईद को नजरबंद किया गया है, क्योंकि उसने कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखा है, परंतु भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में जनमतसंग्रह कराने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया. सरकार ने विदेशी आकाओं की ओर से सईद को नजरबंद किया है. उसने सुनवाई के लिए याचिका तत्काल स्वीकार करने का आग्रह किया तथा मांग की है कि न्याय, समता और निष्पक्ष व्यवस्था के व्यापक हित में सईद को रिहा किया जाए. जमात-उद-दावा के एक अधिकारी ने कहा कि सईद जल्द अपनी नजरबंदी को चुनौती देगा.
उसने कहा, जमात-उद-दावा ने वकील सरफराज हुसैन की याचिका से कुछ लेना-देना नहीं है. उसने अपनी याचिका खुद दायर की है. उधर, एक सूत्र का कहना है कि हुसैन ने जमात-उद-दावा की ओर से याचिका दायर की है. पाकिस्तान के विशेषज्ञ ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया कदम बताया है. अफगानिस्तान का आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हाफिज सईद पर हमले के फिराक में है. हाफिज की हत्या की आशंका के मद्देनजर पाकिस्तानी सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया कराते हुए नजरबंद रखा है.
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