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50 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजिट करने पर साथ रखें प्रूफ
दस लाख से ज्यादा कैश पर आयकर को होगी रिपोर्ट पटना : यदि आप 50,000 रु पये से ज्यादा कैश कहीं भी ले जा रहे हैं, तो फिर अपने पास उसका प्रूफ अवश्य रखें, क्योंकि अब हर रोज गाड़ियों की चेकिंग होगी और यदि प्रमाण नहीं मिले तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. […]
दस लाख से ज्यादा कैश पर आयकर को होगी रिपोर्ट
पटना : यदि आप 50,000 रु पये से ज्यादा कैश कहीं भी ले जा रहे हैं, तो फिर अपने पास उसका प्रूफ अवश्य रखें, क्योंकि अब हर रोज गाड़ियों की चेकिंग होगी और यदि प्रमाण नहीं मिले तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. प्रशासन इसको कालाधन मान सकता है और आप पर पुलिस अवैध धन के ट्रांजैक्शन का केस भी करेगी. यदि रकम 10 लाख रुपये से अधिक हुई, तो फिर आयकर विभाग इसकी जांच करेगा.
विधानसभा चुनाव में काला धन रोकने की दिशा में प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है. पूरे राज्य में किसी भी कैश ट्रांजैक्शन पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर होगी. पटना में तो इस दिशा में पहल भी शुरू हो गयी है. गुरु वार को डीएम ने सभी बैंक के बैंक समन्वयक के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव आयोग के प्रावधानों की जानकारी दे दी है.
कैश दूसरी जगह ले जाने की सूचना भी देंगे बैंक
सभी बैंक कैश के ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंक या एटीएम में कैश ले जाने की सूचना प्रशासन को अवश्य रूप से देंगे. यदि जांच के क्र म में कैश बरामद होता है तो बैंक के पास इसकी विधिवत अनुमति हो.
सभी उम्मीदवार खुलवायेंगे नया बैंक खाता
सभी उम्मीदवार अनिवार्य रूप से बैंक में नया खाता खुलवायेंगे और उसी के माध्यम से चुनाव में होने वाले हरेक ट्रांजैक्शन करेंगे. राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया है कि किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरु प अनुमति प्राप्त करें और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करें.
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