फोटो,नं.- 3 सेमिनार में भाग लेते अधिवक्ता व अन्य.प्रतिनिधि, जमुई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम के प्रांगण में अध्यक्ष एसपीएन सिंह की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया. इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए फोरम के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है. क्योंकि इसी दिन संसद द्वारा उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा हेतु संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाना है. काफी कम खर्च में उपभोक्ता फोरम द्वारा न्याय प्रदान किया जाता है. जबकि इससे पूर्व उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय में मुकदमा दायर करना पड़ता था जो काफी खर्चीला होता था. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता फोरम की ओर से 20 लाख तक की क्षतिपूर्ति दी जाती है. मोबाइल से लेकर कार तक की खरीदारी अवश्य ही पक्की रसीद पर करें. उपभोक्ताओं को बीमा, बिजली, टेलीफोन, यातायात, हवाई सेवा आदि पर भी उपभोक्ता फोरम की ओर से हरसंभव मुआवजा दिया जाता है. प्रत्येक व्यक्ति वह चाहे बड़ा हो या छोटा सभी उपभोक्ता है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक वरदान है.उपभोक्ता फोरम में अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और वाद दायर करने के लिए मामूली सा शुल्क देना पड़ता है. इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह फोरम के सचिव मुकेश दत्त शर्मा, अधिवक्ता निरंजन सिंह, सकलदेव यादव, रामलखन तिवारी, कृष्णनंदन पुरयार, सुधांशु कुमार, प्रदीप सिंह, रामनरेश सिंह, राजेंद्र पांडेय, सुभींद्र सिंह के अलावे फोरम के सभी कर्मी मौजूद थे.
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उपभोक्ता दिवस पर सेमिनार का आयोजन
फोटो,नं.- 3 सेमिनार में भाग लेते अधिवक्ता व अन्य.प्रतिनिधि, जमुई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम के प्रांगण में अध्यक्ष एसपीएन सिंह की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया. इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए फोरम के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि आज का दिन […]
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