कोलकाता: मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों के सहारे भी अब मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे. इसकी जानकारी देते हुए मंगलवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में 11 नये दस्तावेजों की तालिका बनायी गयी है. जिन लोगों के पास अब तक मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, वे इन दस्तावेजों के सहारे भी मतदान कर सकते हैं.
उम्मीदवारों व दलों को दी जायेगी मतदाता सूची की कॉपी
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को लेकर कई पार्टियों में विवाद रहता है. इसलिए आयोग की ओर से इस बार सभी उम्मीदवारों व पार्टी को मतदाता सूची की कॉपी दी जायेगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जा सके.
मालदा दक्षिण में इवीएम के साथ बैलेट बॉक्स से भी होगा मतदान
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि, मालदा दक्षिण में मतदान के लिए इवीएम के साथ बैलेट बॉक्स का भी प्रयोग किया जायेगा, क्योंकि इस सीट के लिए कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं और प्रत्येक इवीएम में अधिकतम 15 उम्मीदवारों के नाम व चिन्ह की ही जगह रहती है. ऐसे में अन्य दो उम्मीदवारों के लिए बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जायेगा.
ये हैं 11 अन्य दस्तावेज
इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा जारी सचित्र पहचान पत्र, बैंक व डाक घर का पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के तहत प्राप्त जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा का सचित्र कार्ड, पेंशन कार्ड व आयोग का वोटर स्लिप शामिल है.