Jharkhand: निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए 75 फीसदी आरक्षण नियमावली लागू

Updated:
विज्ञापन

झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अब 29 जुलाई की तिथि से लागू हो गयी है. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली,2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

विज्ञापन

आपके शहर में

विज्ञापन

झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अब 29 जुलाई की तिथि से लागू हो गयी है. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली,2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

इसके पूर्व 31 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम,2021 की अधिसूचना जारी की गयी थी, पर नियमावली नहीं होने से इसे लागू नहीं किया जा सका है.

अधिसूचना जारी होते ही नियमावली अब पूरी तरह प्रभावी हो गयी है. नियमावली के अनुसार, हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर निबंधन करायेंगे. फिर तीन माह के भीतर निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रुपये या इससे अधिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा.

पूर्व के अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार, 40 हजार या इससे अधिक के मासिक वेतन पर होनेवाली नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना होगा. कुछ मामलों में छूट दी गयी है कि यदि वांछित कौशल के अनुरूप स्थानीय उम्मीदवार की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तब नियोक्ता सक्षम पदाधिकारी के पास छूट का दावा कर सकता है ताकि अन्य उम्मीदवारों को लिया जा सके.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola