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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक

Updated at : 27 May 2022 4:02 PM (IST)
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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक

Jauhar University Case: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को एक और बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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Jauhar University Case: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को एक और बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा लगाई गई जमानत शर्त प्रथम दृष्टया असंगत है और दीवानी अदालत के फरमान की तरह लगती है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. दरअसल, आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया खान पर लगाई गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जमानत की शर्त असंगत थी और एक दीवानी अदालत के आदेश की तरह लग रही थी. शीर्ष अदालत छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई करेगी. जमानत पर जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद सोमवार को सपा विधायक के रूप में शपथ लेने वाले खान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम के समक्ष पेश हुए. सिब्बल ने कहा कि रामपुर डीएम ने विश्वविद्यालय के भवनों को खाली करने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था और उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे.

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गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 10 मई को खान को अंतरिम जमानत देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी को 30 जून, 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़ी शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने और उसके चारों ओर कंटीले तारों से चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि उक्त कवायद पूरी होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया जाएगा.

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