वाराणसी में गिरफ्तार पीएफआई के दोनों कार्यकर्ताओं के घर की होगी तलाशी, पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर

पीएफआई के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में रिजवान अहमद व मोहम्मद शाहिद को बीते 24 सितंबर को यूपी की एटीएस ( स्पेशल टास्क फोर्स) ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने दोनों को आदमपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया था. दोनों वर्ष 2047 तक भारत में IS की स्थापना के लिए संगठन बनाकर षड्यंत्र रच रहे थे.
Varanasi News: पिछले दिनों गिरफ्तार पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के सक्रिय सदस्य मोहम्मद शाहिद व रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय ने सोमवार को मंजूर कर ली. दोनों की कस्टडी रिमांड 27 सितंबर की सुबह दस बजे शुरू होगी और उन्हें 29 सितंबर की शाम पांच बजे उनको वापस जिला जेल में दाखिल किया जाएगा. पुलिस कस्टडी रिमांड से पहले और वापस जेल में दाखिल करने के दौरान दोनों आरोपियों का मेडिकल मुआयना करना जाएगा. अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपियों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी और वे चाहें तो अपने अधिवक्ता को खुद से 20 मीटर की दूरी पर रख सकेंगे.
पीएफआई के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में रिजवान अहमद व मोहम्मद शाहिद को बीते 24 सितंबर को यूपी की एटीएस ( स्पेशल टास्क फोर्स) ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने दोनों को आदमपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया था. पुलिस के अनुसार दोनों वर्ष 2047 तक भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए संगठन बनाकर षड्यंत्र रच रहे थे. ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर पैसा इकट्ठा कर रहे थे. यही नहीं वे देश और समाज में अस्थिरता फैलाने के मंसूबे से काम कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.
एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी के अनुसार दोनों आरोपियों के घर की तलाशी लेनी है. आरोपियों के सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जाएगी. उनके फंड कलेक्शन के स्त्रोतों और बैंक अकाउंट के बारे में पता लगाना है. साथ ही दोनों के मोबाइल के डेटा को रिकवर करना है. इसलिए दोनों को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध अदालत से किया गया था. अदालत ने मंगलवार सुबह से गुरुवार शाम तक की पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर दी है.
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