बर्दवान विस्फोट मामले में तीन आरोपी स्वीकार करना चाहते हैं अपराध, NIA कोर्ट में दायर की याचिका

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 03 Sep 2020 8:59 PM

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पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिला में वर्ष 2014 में हुए धमाके के तीन आरोपियों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने को लेकर अर्जी दाखिल की है. आरोपियों के वकील मोहम्मद शाहजहां हुसैन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिला में वर्ष 2014 में हुए धमाके के तीन आरोपियों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने को लेकर अर्जी दाखिल की है. आरोपियों के वकील मोहम्मद शाहजहां हुसैन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि इस मामले में आठ सितंबर को सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है. अर्जी दाखिल करने वाले आरोपियों के नाम मोहम्मद यूसुफ, जहीर-उल-शेख और जिया-उल-हक हैं. बताया जाता है कि 2 अक्टूबर, 2014 को बर्दवान जिला के खागरागढ़ में किराये के एक घर में संदिग्ध आतंकवादी बम और विस्फोटक बना रहे थे.

इस दौरान धमाका हुआ, जिसमें उनमें से दो की मौत हो गयी जबकि एक घायल हो गया. जांच में पता चला कि बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन (जेयूएम) से उनके संबंध थे. प्रारंभ में इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी ने की. कुछ दिन बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया.

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इस मामले में 31 लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. इनमें से 24 ने वर्ष 2019 में दो अलग-अलग मौकों पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इन्हें एनआईए की विशेष अदालत ने पांच से दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है.

एनआईए ने मार्च, 2015 में इस मामले में प्रारंभिक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल मुजाहिद्दीन-बांग्लादेश (जेएमबी) बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को हिंसक आतंकवादी गतिविधियों के जरिये सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा था.

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Posted By : Mithilesh Jha

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