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Hazaribagh News: CBI करेगी रुपेश पांडेय मौत मामले की जांच, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जानिए पूरा मामला

Updated at : 02 Sep 2022 3:39 PM (IST)
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Hazaribagh News: CBI करेगी रुपेश पांडेय मौत मामले की जांच, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जानिए पूरा मामला

मृतक रूपेश पांडे की मां अपने बेटे की मौत पर हुई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया.

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Hazaribagh News: हजारीबाग में एक विसर्जन जुलूस के दौरान मारे गए रूपेश पांडे (Rupeash Pandey Death Case) की मौत के मामले की अब सीबीआई जांच (CBI Investigation) करेगी. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने यह आदेश दिया हैं. दरअसल, हाई कोर्ट ने मृतक की मां की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए. बता दें, फरवरी 2022 में विसर्जन जुलूस के दौरान रुपेश की मौत हुई थी.

मृतक की मां ने दाखिल की थी याचिका: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दिवंगत रूपेश पांडेय की मां की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए. गौरतलब है कि मृतक रूपेश पांडे की मां अपने बेटे की मौत पर हुई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया.


क्या है पूरा मामला

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने इस मामले में सीबीआई (CBI) को निर्देश दिया कि वो मौत की जांच जल्द से जल्द शुरू कर दें. कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि वो केस से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई (CBI) को सौंप दें. वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी. इस मामले में बीजेपी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी.

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गौरतलब है कि हजारीबाग में आपसी विवाद में दो गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें रूपेश पांडे बुरी तरह घायल हो गया था. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी.

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