Aligarh: खुशखबरी, House Tax में इजाफे का एरियर नहीं होगा चुकाना, नगर निगम देगा 20 प्रतिशत की छूट

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Aug 2022 7:57 AM

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Aligarh News अलीगढ़ में नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स में 2017 से बढ़ाई गई दरें 5 साल बाद 2022 में जोड़ी गई, जिसके कारण से जनता बहुत परेशान थी.

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Aligarh News: अलीगढ़ के नगर निगम विशेष बोर्ड अधिवेशन में हाउस टैक्स को एरियर से मुक्त कर दिया गया, जिससे अलीगढ़ नगर निगम वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई. इससे पहले जहां हाउस टैक्स 2500 आना चाहिए था, वह एरिया के जुड़ जाने से 50 से 70 हजार तक आ रहा था.

नगर निगम के विशेष अधिवेशन में उठा एरियर का मुद्दा… अलीगढ़ में नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स में 2017 से बढ़ाई गई दरें 5 साल बाद 2022 में जोड़ी गई, जिसके कारण से जनता बहुत परेशान थी. हाउस टैक्स इस कारण से कई गुना तक आया, इसको लेकर पार्षद, व्यापारी, सांसद सभी विरोध में थे. अलीगढ़ के नगर निगम का विशेष अधिवेशन गुरुवार को कृष्णांजलि में आयोजित किया गया. विशेष अधिवेशन में सबसे प्रमुख संपत्ति कर में लगाए गए एरिया का मुद्दा था.

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हाउस टैक्स को किया एरिया से मुक्त… नगर निगम के विशेष अधिवेशन में संपत्ति कर में लगे 5 साल के एरिया का मुद्दा रखा गया. केवल 10 मिनट के अंदर संपत्ति कर को एरिया से मुक्त करने का प्रस्ताव पास हो गया. नगर आयुक्त गौरंग राठी ने बताया कि संपत्ति कर पर दरें बढ़ाना नीतिगत फैसला था. एरियर पर करदाताओं को आपत्ति थी. उनकी आपत्ति का संज्ञान लेते हुए एरियर निरस्त किया गया है. अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान ने कहा कि संपत्ति कर के बिल से यूजर चार्ज हटाना जनहित में लिया गया निर्णय है. ब्याज माफ कराने के लिए भी संघर्ष किया. अब एरियर पर जनता का हित देख कर ही उसे निरस्त करने का फैसला किया गया है.

भुगतान पर 20 प्रतिशत छूट भी… नगर निगम के विशेष अधिवेशन में जनता को एक और खुशी की खबर मिली. बढ़ी दरों के साथी पहुंच रहे बिलों की आपत्तियां चालू वित्तीय वर्ष से भुगतान पर 20 प्रतिशत छूट देने पर भी सहमति बन गई. 31 मार्च 2023 तक की आपत्तियां निस्तारित की जाएंगी. सदन में हुए इस निर्णय पर पार्षदों ने मेयर, नगर आयुक्त का आभार जताया.

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