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Aligarh News: मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, 14000 का जुर्माना भी लगाया

22 साल पहले के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ से शहर विधायक संजीव राजा को 2 साल की सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई.

जाAligarh News: 22 साल पहले के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ से शहर विधायक संजीव राजा को 2 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 14000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक विगत 22 साल पहले सन 1999 में मारपीट वह धमकी के एक मामले में एडीजे 4 ने शहर विधायक संजीव राजा को 2 साल की सजा और 14000 रूपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. क्योंकि सजा 3 साल से कम की है, इसलिए मामले में जमानत पर कार्यवाही करते हुए शहर विधायक संजीव राजा को जमानत दे दी गई.

1999 में जब संजीव राजा शहर विधायक नहीं थे, भाजपा के पदाधिकारी थे. तब मारपीट व धमकी देने का मामला थाना बन्नादेवी में उनके विरुद्ध दर्ज हुआ. इस मामले में एडीजे 4 में फैसला आया और शहर विधायक संजीव राजा को 2 साल की सजा और 14000 रूपए का जुर्माना मुकर्रर किया गया.

शहर विधायक संजीव राजा के खिलाफ सासनीगेट थाने में जाम लगाने व हमले, बन्नादेवी थाने में हंगामा व प्रदर्शन के अलावा देहलीगेट थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज थे, इनमें एक रोरावर कांड से जुड़ा था. चारों मुकदमों में विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. शहर विधायक संजीव राजा को कोर्ट ने चारों मामलों में जमानत दे दी थी.

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इनपुट: चमन शर्मा, अलीगढ़

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