ePaper

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला: अदालती कार्रवाई अंतिम पड़ाव में, जल्द जारी हो सकती है अमीन रिट

Updated at : 03 Apr 2023 10:00 AM (IST)
विज्ञापन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला: अदालती कार्रवाई अंतिम पड़ाव में, जल्द जारी हो सकती है अमीन रिट

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद में जल्द फैसला हो सकता है. सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गौड़ द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश के बाद अमीन रिट जारी होना शेष रह गया है. जिसकी रिपोर्ट आज जारी की जा सकती है.

विज्ञापन

यूपीः मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के विवाद में जल्द फैसला हो सकता है. सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गौड़ द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश के बाद अमीन रिट जारी होना शेष रह गया है. शनिवार को इसकी अन्य विधिक कार्रवाई को पूरा कर लिया गया था. जिसकी रिपोर्ट 3 अप्रैल को जारी की जा सकती है.

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला

श्री कृष्ण जन्मस्थान भूमि के मामले में सोमवार को कोर्ट अमीन शीशपाल यादव द्वारा विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कर रिट को रिसीव किया जाएगा. इसके बाद ईदगाह में अमीन निरीक्षण करने की तारीख तय करेंगे. इस तारीख के हिसाब से दोनों पक्षों को सूचित कर अमीन ईदगाह पहुंचेंगे.

ईदगाह पक्ष ने किया था विरोध

सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा ने 12 दिसंबर 2022 को श्री कृष्ण जन्मस्थान संबंधी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के बाद में अमीन रिपोर्ट के आदेश दिए थे. लेकिन ईदगाह पक्ष ने इसका विरोध किया. आदेश 7 नियम 11 क्राइम पैनल कोर्ट के तहत केस की पोषणीयता पर सुनवाई की मांग की थी. केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ ने पक्षकार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 29 मार्च 2023 को अमीन रिपोर्ट के आदेश कर दिए थे.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया था विरोध

वहीं प्रतिवादीगण ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया था. अदालत ने अमीन रिपोर्ट के लिए आवश्यक अमीन रिट की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. अब केवल न्यायालय अमीन द्वारा अमीन रिपोर्ट को रिसीव करना बाकी रह गया है. पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दुबे के अनुसार उन्हें उम्मीद है कि सोमवार को अमीन द्वारा रिट को रिसीव कर लिया जाएगा. सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में अमीन रिपोर्ट रोकने को दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई ना होते देख ईदगाह पक्ष अब इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में जाएंगे. यहां पर अगर उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हुई तो वह हाईकोर्ट में इस आदेश को रुकवाने के लिए अपील कर सकते हैं.

क्या बताया ईदगाह के सचिव ने

ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि अब अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश को रुकवाने के लिए सभी विधिक प्रक्रिया पूरी करेंगे, उनका कहना है कि अमीन रिपोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत तरीके से दिया गया है. दूसरी तरफ पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में कैविएट लगा रखा है. जिला जज की अदालत में केविएट लगाएंगे. सिविल जज सीनियर डिवीजन के अदालत द्वारा मेरिट के आधार पर अमीन रिपोर्ट का आदेश किया गया है. इसका विरोध करना गलत है.

मौके पर भारी पुलिस बल लगाया जाएगा

जब ईदगाह की अमीन रिपोर्ट करने अमीन शीशपाल यादव मौके पर जाएंगे तो वहां विरोध भी हो सकता है. ऐसे में काफी पुलिस बल भी मौके पर लगाया जाएगा. श्री कृष्ण जन्मस्थान के अन्य दावे के पक्षकार दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र भी दिया है. जिसमें उन्होंने एसएसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मौके पर रहने की मांग की है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola