नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपियों ने अदालत में दी सफाई, सभी ने अपने आप को बताया निर्दोष

Updated at : 15 Jul 2022 2:18 PM (IST)
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नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपियों ने अदालत में दी सफाई, सभी ने अपने आप को बताया निर्दोष

नीरज सिह हत्याकांड में फंसे सभी आरोपियों की कल धनबाद अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें संजीव सिंह को छोड़कर सभी ने अपना बयान दिया. जबकि बाकी सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है. अब अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है

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धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, धनजी उर्फ धनंजय कुमार, संजय सिंह, कुर्बान अली उर्फ सोनू, डब्लू मिश्रा की सशरीर पेशी करायी. संजीव सिंह का सफाई बयान दर्ज नहीं किया जा सका.

दरअसल बयान दर्ज होने की प्रक्रिया के दौरान संजीव सिंह ने अदालत से कहा कि हाइ डोज एंटीबायोटिक खाने की वजह से वह बोलने में असमर्थ हैं. वह खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं. इसके बाद अदालत ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी.

सफाई बयान में सबने खुद को बताया निर्दोष

  • धनजी उर्फ रणधीर सिंह ने अपने सफाई बयान में कहा : मैं संजीव सिंह का निजी अंगरक्षक था इसी नाते मुझे फंसाया गया. मेरी किसी आरोपी से कोई बातचीत नहीं होती थी. मैं निर्दोष हूं.

  • जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने कहा : मैं सूचक अभिषेक सिंह के भाई एकलव्य सिंह के मुकदमे में गवाह था. मुझ पर गवाही नहीं देने का दबाव था. इस कारण मुझे जानबूझ कर फंसाया गया.

  • संजय सिंह ने कहा : मेरे भाई रंजय सिंह की हत्या नीरज सिंह के परिवार वालों ने करवायी थी. मामले में मुझे भी फंसाया है.

  • डब्लू मिश्रा ने कहा : मैं अप्रैल 2017 में अपने गांव में था. रात एक डेढ़ बजे पुलिस वहां से ले आयी. मोटरसाइकिल मेरे नाम से था, पुलिस मेरे घर से मोटरसाइकिल उठा कर ले गयी थी.

  • कुर्बान अली ने कहा : जिस मोबाइल व सिम का इस्तेमाल इस कांड में हुआ है, वह मेरा नहीं है.

अदालत ने अन्य आरोपियों के सफाई बयान के लिए अगली तिथि 15 जुलाई निर्धारित कर दी. याद रहे कि पूर्व में पंकज सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता पंकज प्रसाद ने आवेदन दायर कर अदालत से स्पेशल रिपोर्ट की मांग की. वहीं शिबू की ओर से अधिवक्ता साधन राय ने आवेदन दे कर कहा कि सात जुलाई 2022 को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे, लिहाजा उन्हें समय दिया जाये.

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