अवैध कोयला खनन: बांकुड़ा के थाना प्रभारी से पूछताछ, दो आइपीएस ने CBI के नोटिस को हाइकोर्ट में दी चुनौती

West Bengal News, Illegal Coal Mining in West Bengal: अवैध कोयला खनन मामले की जांच के तहत सीबीआइ (CBI) के अधिकारियों ने बांकुड़ा थाना के प्रभारी अशोक कुमार मिश्रा से पूछताछ की है. कोलकाता में निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की. वहीं, शक के दायरे में आये दो आइपीएस अधिकारियों ने सीबीआइ के नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दे दी है.
कोलकाता : अवैध कोयला खनन मामले की जांच के तहत सीबीआइ के अधिकारियों ने बांकुड़ा थाना के प्रभारी अशोक कुमार मिश्रा से पूछताछ की है. कोलकाता में निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की. वहीं, शक के दायरे में आये दो आइपीएस अधिकारियों ने सीबीआइ के नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दे दी है.
सूत्रों के अनुसार, जांच में मिले कई अहम तथ्यों को लेकर मिश्रा से पूछताछ की गयी. हालांकि, आधिकारिक तौर पर सीबीआइ ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन मिश्रा को पूछताछ के लिए सीबीआइ फिर तलब कर सकती है. अशोक कुमार मिश्रा, तृणमूल युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय मिश्रा के रिश्तेदार बताये गये हैं, जिनके तीन ठिकानों पर सीबीआइ ने छापेमारी की थी.
सीबीआइ पहले ही विनय मिश्रा को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुकी है. हालांकि, वह अभी तक अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए हैं. अवैध कोयला खनन मामले के प्रमुख आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला अभी भी सीबीआइ की गिरफ्त से दूर है. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस ही नहीं, बल्कि गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किये गये हैं.
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भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी के मामले में सीबीआइ ने पुलिस के दो अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया है. गौरतलब है कि मवेशियों की तस्करी और अवैध कोयला खनन के मामलों में सीबीआइ ने तीन आइपीएस अधिकारियों समेत पुलिस के 6 अधिकारियों को भी तलब किया है. पुलिस के 6 अधिकारियों को तलब किया गया है.
सीबीआइ की जांच में पता चला है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों से अवैध तरीके से ट्रकों में भरकर मवेशी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा स्थित भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में लाये जाते थे.
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अवैध रूप से कोयला खनन कर उन्हें भी दूसरे राज्यों में भेजा जाता था. सीबीआइ के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि यदि मवेशियों व कोयला से लदे वाहन उन राज्यों की सीमाओं के चेक पोस्ट से गुजरे, तो उन्हें आगे कैसे बढ़ने दिया गया? ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका जवाब सीबीआइ जानने की कोशिश में है.
सीबीआइ ने अवैध कोयला खनन मामले में दो आइपीएस अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया, तो उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी. इस पर अगले सप्ताह हाइकोर्ट के जज सब्यसाची भट्टाचार्य की बेंच में सुनवाई हो सकती है. अवैध कोयला खनन मामले में पूछताछ के लिए दो आइपीएस अधिकारी अंशुमान साहा व कल्लोल गोराई को 12 जनवरी को तलब किया गया है.
Posted By : Mithilesh Jha
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