बरेली के बदायूं रोड पर बीडीए के बुल्डोजर ने ध्वस्त की 5 अवैध कालोनियां, 27 मिनट में कई मकान धराशाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Mar 2023 8:22 PM
बीडीए की प्रवर्तन टीम शनिवार को बरेली-बदायूं रोड पर लाल फाटक, बुखारा मोड़ पर बुलडोजर के साथ पहुंची. टीम ने बुल्डोजर से ध्वस्त किए. 27 मिनट में कई मकान को धराशाई कर दी गयी है.
बरेली. उत्तर प्रदेश के बरेली में शनिवार को विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने बदायूं रोड पर अवैध कालोनियां के खिलाफ अभियान चलाया. टीम ने बुल्डोजर से 5 अवैध कालोनियां को ध्वस्त कर दिया. इसके साथ ही नवनिर्मित कई मकान धराशाई कर दिए. टीम का कालोनाइजर ने विरोध किया. मगर, टीम ने एक न सुनी. बीडीए की प्रवर्तन टीम शनिवार को बरेली-बदायूं रोड पर लाल फाटक, बुखारा मोड़ पर बुलडोजर के साथ पहुंची. टीम ने सबसे पहले प्रमोद साह और अन्य लोगों द्वारा विकसित की जा रही अवैध कालोनी का नक्शा मांगा.
क्लासिक सिटी नाम से 20 बीघा क्षेत्रफल में स्थित कालोनी का नक्शा नहीं था. यहां 02 निर्माणाधीन भवन, सड़क, नाली, गेट एवं साइट आफिस का निर्माण/विकास कार्य बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के किए गए थे. टीम ने बुल्डोजर से ध्वस्त किए. इसके बाद वरूण कोरी और अन्य लोगों की बदायू रोड पर लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित अवैध कालोनी को ध्वस्त किया. इस कालोनी में भी सड़क, विद्युत पोल, बाउन्ड्रीवाल, साइट आफिस आदि का निर्माण किया जा चुका था. रामभरोसे लाल और अन्य कालोनाइजर ने आरबीएमआई के सामने लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में नवनिर्मित अवैध कालोनी को ध्वस्त किया.
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इस कालोनी में सड़क, भूखण्डों का चिन्हांकन और साइट आफिस का निर्माण किया गया था. प्रमोद साहू ने ही कुछ अन्य लोगों के साथ बुखारा मेन रोड पर फैक्ट्री के समीप स्थित लगभग 20 बीघा भूमि पर साइट आफिस, नाली, सड़क, भूखण्डों का विभाजन आदि का निर्माण बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के किया था. इसको भी तोड़ा गया. इसके अलावा रामभरोसे लाल ने बुखारा रोड पर फैक्ट्री के सामने लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में सड़क, प्लाटिंग बाडन्ड्रीवाल, मैन गैट आदि का निर्माण किया था. उसको भी ध्वस्त किया. बीडीए ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की. इस दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता अनिल कुमार, अवर अभियन्तागण अजय कुमार शर्मा, रमन अग्रवाल, एसके सिंह आदि मौजूद थे.
बरेली विकास प्राधिकरण ने लोगों को कालोनी में प्लाट खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख मांगने की बात कही. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जा रही सम्पत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है. इसके बाद ही प्लाट खरीदें.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद बरेली
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