27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कॉकपिट में गर्लफ्रेंड को बुलाने पर एयर इंडिया सख्त, दो पायलटों को रोस्टर से किया बाहर

निजी विमानन कंपनी एयर इंडिया के एक टॉप अधिकारी ने बताया कि एआई-445 विमान के पायलट की एक गर्लफ्रेंड ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉकपिट में प्रवेश किया. इसके बाद विमान के पायलट और सह-पायलट को एयर इंडिया ने रोस्टर से बाहर कर दिया है.

नई दिल्ली : टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कॉकपिट में गर्लफ्रेंड को बुलाने के मामले में अपने दो पायलटों को रोस्टर से बाहर कर दिया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 3 जून को दिल्ली से लेह के लिए उड़ान के दौरान एयर इंडिया के एआई-445 विमान के पायलट ने कॉकपिट में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था. इस मामले में क्रेबिन क्रू से शिकायत मिलने के बाद निजी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने विमान के पायलट और सह-पायलट पर कार्रवाई करने का फैसला किया है.

नियमों का किया उल्लंघन

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, निजी विमानन कंपनी एयर इंडिया के एक टॉप अधिकारी ने बताया कि एआई-445 विमान के पायलट की एक गर्लफ्रेंड ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉकपिट में प्रवेश किया. इसके बाद विमान के पायलट और सह-पायलट को एयर इंडिया ने रोस्टर से बाहर कर दिया है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि उसे मामले की जानकारी है. उसने कहा कि इस मामले में प्रक्रियाओं के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

जांच के लिए समिति गठित

अधिकारी ने मीडिया को बताया कि एयर इंडिया ने विस्तार से जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. हालांकि, एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेह मार्ग सुरक्षा के लिहाज से देश के सबसे कठिन और संवेदनशील हवाई मार्गों में से एक है और वाणिज्यिक विमान में कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्ति को अनुमति देना कानून का उल्लंघन है.

Also Read: एयर इंडिया के पायलट ने कॉकपिट में गर्लफ्रेंड को बुलाया तो लाइसेंस हुआ रद्द, कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना

फरवरी में भी एयर इंडिया में हुई थी ऐसी घटना

बताते चलें कि नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने अभी हाल ही में एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस निलंबित कर दिया था. इस मामले में भी 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली मार्ग पर एयर इंडिया की उड़ान एआई-915 विमान के पायलट ने कॉकपिट में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था. डीजीसीए ने कॉकपिट से जुड़े नियमों के उल्लंघन की घटना में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई नहीं करने को लेकर एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें