आसनसोल : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आदेश जारी कर देश भर में संचालित जेनरल, मेडिकल व टेक्निकल एजुकेशन के 129 कोर्सेज के नामों व उनसे जुड़े नियमों की नयी जानकारी जारी की है.
कोर्सेज के डिग्री के नामों को पुनर्गठन करने का निर्देश दिया गया है. बीजेएमसी व बीएमसी को बीए (जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा. डिग्री को लेकर नियमावली बनायी है. इसे सभी यूनिवर्सिटी को भेज दी गयी है. सभी डिग्रियां यूजीसी के नये नियम व नामों के आधार पर ही जारी होगी.
इस बारे में विस्तृत जानकारी यूजीसी के वेबसाइट के नोटिस नंबर 18 में उपलब्ध है.
सूचना छह माह पहले
यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर नये नाम से डिग्री नहीं दे सकेगी. अब कोर्सेज शुरू करने के छह महीने पहले सूचित करना होगा. कोर्स का विवरण,अध्ययन बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी.
यूजीसी ने इस संबंध में डिग्री का अल्प नाम, विस्तारित नाम, स्तर, न्यूनतम अवधि और एडमिशन की पूरी डिटेल स्पष्ट करने को कहा है.