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तिहरे हत्याकांड के दोषियों को होगी फांसी

15 सितंबर 2015 की देर रात माटीगाड़ा थाना अंतर्गत शिवमंदिर इलाके में डकैती के दौरान हुई थी घटना तीन लकड़ी मिस्त्री पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का था आरोप सिलीगुड़ी : चार साल पहले शहर में हुए तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी. […]

15 सितंबर 2015 की देर रात माटीगाड़ा थाना अंतर्गत शिवमंदिर इलाके में डकैती के दौरान हुई थी घटना

तीन लकड़ी मिस्त्री पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का था आरोप
सिलीगुड़ी : चार साल पहले शहर में हुए तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी. सिलीगुड़ी के इतिहास में यह पहली घटना है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों पति-पत्नी और बेटे की एक साथ हत्या करने के मामले में सिलीगुड़ी जिला कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश(फर्स्ट कोर्ट) देवप्रसाद नाथ ने तीन आरोपी लकड़ी मिस्त्री को फांसी की सजा सुनायी.
न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद सरकारी अधिवक्ता पीयूष कांति घोष ने पत्रकारों से कहा कि चार साल तक चली छानबीन, प्राप्त सबूतों व कई बहसों के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को फांसी की सजा का एलान किया. हत्या के तीनों आरोपियों में सहदेव बर्मन, दीपू सूत्रधर माटीगाड़ा इलाके का रहनेवाला है. वहीं इनका तीसरा साथी चिरंजीत मंडल मालबाजार का निवासी है. तीनों पेशे से लकड़ी मिस्त्री हैं.
तीनों पर चार साल पहले 15 सितंबर 2015 की देर रात माटीगाड़ा थाना अंतर्गत शिवमंदिर निवासी प्रदीप वर्धन के घर पर सुनियोजित तरीके से डकैती करने और प्रदीप समेत उनकी पत्नी दीप्ति वर्धन व बेटे प्रसेनजीत की निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में प्रदीप की विवाहिता बेटी रश्मि सेन ने डकैती की साजिश को अंजाम देने और मां-पिता व भाई की हत्या करने की लिखित शिकायत माटीगाड़ा थाना में दर्ज करायी थी. वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीशशुरू कर दी थी.

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