बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अदालत पहुंची महिला
Updated at : 12 Mar 2019 1:21 AM (IST)
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तीन माह पहले नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की गयी थी हत्या प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद मृतका के घर में लगा दी गयी थी आग पूरे परिवार को जान से मारने की मिल रही है धमकी मालदा : लगभग तीन महीने माह पहले घर में घुसकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या […]
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तीन माह पहले नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की गयी थी हत्या
प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद मृतका के घर में लगा दी गयी थी आग
पूरे परिवार को जान से मारने की मिल रही है धमकी
मालदा : लगभग तीन महीने माह पहले घर में घुसकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप उसके पड़ोसी पर लगा था. घटना के बाद नाबालिग के परिवार ने मानिकचक थाने में शिकायत दर्ज करवायी गयी थी. लेकिन संबंधित थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पायी. पुलिस की इस भूमिका पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को मालदा अदालत में मृत नाबालिग के परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगायी है.
सरकारी अधिवक्ता सुदीप्त गांगुली के साथ मालदा सीजेएम अदालत में आरोपी को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग को लेकर मृतका की मां बेली बीबी ने केस दर्ज करवाया. चुनाव के सामने ऐसी घटना मीडिया में आते ही जिला पुलिस व प्रशासन हरकत में आ गयी है.
बेली बीबी ने बताया कि बीते 16 जनवरी को बड़ी बेटी सरजिना खातून (16) घर पर अकेली थी. उसके पिता बाहरी राज्य में काम करते थे. छोटी दो बेटियों को लेकर मां हाट गयी थी.
उसी समय पड़ोसी ने घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म के बाद बेटी के गले में दुपट्टा लपेटकर गला घोंटकर हत्या कर दी. बाद में उसे सिलिंग के साथ लटका दिया. बेली बीबी ने आगे बताया कि इलाकावासियों से खबर सुनकर वह जल्दी से घर लौटी. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की. 17 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पताचला कि बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. इसके बाद मानिकचक थाने में तीन आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी गयी.
शिकायत दर्ज होने पर 18 जनवरी को आरोपियों ने मृतका के घर में आग लगा दी. दो नाबालिग बेटियों के साथ मां की जान लेने की भी धमकी दी गयी. तब से लेकर आज तक पूरा परिवार रिश्तेदार के घर पर छिपकर रह रहे है. बच्चियों की पढ़ाई छूट रही है. मानिकचक थाना पुलिस द्वारा कार्रवायी नहीं होने पर परेशान मां ने न्याय की उम्मीद से अदालत से गुहार लगायी है.
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