लेकिन सीआइडी की ओर से केस डायरी जमा नहीं करने के कारण सुनवाई 3 नवंम्बर तक टाल दी गयी. आरोपी ऋ तब्रत बनर्जी के अधिवक्ता ने बताया कि जांच टीम की ओर से केस डायरी जमा नहीं किये जाने पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई है. न्यायाधीश ने कहा कि 3 नवंम्बर को अगर तमाम कागजात जमा नहीं किये गये तो उनके बिना ही सुनवाई की जायेगी. बालुरघाट के जिला अदालत के सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि जांच अधिकारी केस के सिलसिले में राज्य से बाहर गये है. आगामी 3 नवंम्बर तक केस डायरी जमा कर दी जायेगी.
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सांसद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली
बालुरघाट. सांसद ऋ तब्रत बनर्जी पर दुष्कर्म के आरोप मामले पर अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि दक्षिण दिनाजपुर जिला अदालत में सीआइडी की ओर से अभी तक केस डायरी जमा नहीं की गयी है. यह सुनवाई अब तीन नवंबर को करने के लिए न्यायाधीश ने निर्देश दिये हैं. उल्लेखनीय […]
बालुरघाट. सांसद ऋ तब्रत बनर्जी पर दुष्कर्म के आरोप मामले पर अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि दक्षिण दिनाजपुर जिला अदालत में सीआइडी की ओर से अभी तक केस डायरी जमा नहीं की गयी है. यह सुनवाई अब तीन नवंबर को करने के लिए न्यायाधीश ने निर्देश दिये हैं.
उल्लेखनीय है कि बालुरघाट निवासी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सांसद ऋ तब्रत बनर्जी के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई शिकायतों पर मामला दर्ज करवाया है. मामले की छानबीन अब सीआइडी को सौंप दी गयी है. गत 18 अक्तूबर को इसे लेकर ऋ तब्रत बनर्जी के वकीलों ने बालुरघाट अदालत में अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन दिया. लेकिन अदालत में छुट्टी के कारण पिटीशन दर्ज नहीं हो पाया. इसके बाद 28 अक्टूबर को अदालत खुलने के बाद पिटीशन दर्ज हुआ. मंगलवार को इसकी सुनवाई थी.
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