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युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 04 Feb 2026 1:21 AM (IST)
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युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

साथ ही दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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चुंचुड़ा अदालत का फैसला, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

बकरी चोरी का राज खोलने पर कर दी गयी थी युवक की हत्या

हुगली. बकरी चोरी की घटना का खुलासा करने पर युवक की हत्या कर दी गयी थी. चुंचुड़ा थाना क्षेत्र के नंदीर मैदान इलाके में तपन मल्लिक की हत्या के मामले में अदालत ने दो युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, इलाके के कुछ युवकों ने बकरी चोरी कर पिकनिक मनायी थी. इसकी जानकारी तपन मल्लिक ने बकरी मल्लिक को दे दी थी. इसी रंजिश में 12 जुलाई 2021 को आरोपी अनुपम दास और अरुण पासवान ने रास्ते में तपन की पिटाई कर दी थी. स्थानीय लोगों ने उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर घर भेज दिया था.

तपन की मां रीता मल्लिक के मुताबिक, उसी रात जब तपन घर पर अपनी दादी के साथ था, तब आरोपी फिर से घर में घुस आये और उसे जबरन उठाकर ले गये. पूरी रात वह घर नहीं लौटा. अगले दिन सुबह नंदीर मैदान इलाके से उसका शव बरामद हुआ. 13 जुलाई 2021 को तपन की मां ने पुची दास, बिट्टू दास, अनुपम दास और अरुण दास समेत चार लोगों के खिलाफ चुंचुड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी.

सरकारी वकील शंकर गांगुली ने बताया कि जांच अधिकारी ने आठ अक्तूबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी. 16 गवाहों में से 14 ने अदालत में गवाही दी. सबूतों के अभाव में चार आरोपियों में से दो को बरी कर दिया गया, जबकि अनुपम दास और अरुण पासवान के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया.

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिंटू सुर ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह की सश्रम कैद की सजा सुनाई.

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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