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एफआइआर दर्ज नहीं करने पर हाइकोर्ट ने लगायी फटकार

Updated at : 23 Dec 2024 12:31 AM (IST)
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एफआइआर दर्ज नहीं करने पर हाइकोर्ट ने लगायी फटकार

महिला वकील को फोन पर कुप्रस्ताव देने व उसका नंबर पोर्न साइट पर डालने का मामला, लालबाजार साइबर शाखा को मामले की जांच करने का दिया निर्देश

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कोलकाता. एक महिला वकील को एक व्यक्ति ने फोन पर कुप्रस्ताव दिया था. उसने पोर्न साइट में महिला का नंबर डालने की धमकी भी दी थी. पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की. इस बीच उसके फोन पर अंजान नंबरों से कॉल आने लगे. मामला जब कलकत्ता हाइकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने पुलिस को फटकार लगायी. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने राज्य के थाने के साइबर क्राइम की संरचना व अधिकारियों की ट्रेनिंग को लेकर विस्तारित रिपोर्ट तलब की है. साथ ही लालबाजार साइबर शाखा को घटना की जांच करने का निर्देश दिया. जानकारी के मुताबिक, विगत मार्च में राजेश साधुखां नामक एक व्यक्ति ने महिला वकील को फोन कर कुप्रस्ताव दिया था. जब महिला वकील ने पुलिस के पास जाने की बात कही, तो उसने गाली-गलौज करते हुए पोर्न साइट में नंबर डाल देने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता के पास अंजान नंबरों से फोन आने लगे. इसके बाद उसने हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया. महिला वकील ने कहा कि हावड़ा के एक थाने में जब वह शिकायत दर्ज कराने पहुंची, तो ड्यूटी ऑफिसर ने कहा कि इस तरह के लाखों कॉल आते हैं. हमलोग कितने लोगों के पीछे दौड़ेंगे. उन्होंने शिकायत लेने से इंकार कर दिया. उसने बताया कि आइसी के पास जाने पर इसी तरह की बातें सुनने को मिली. आइसी ने बताया कि फोन पर इस तरह की धमकी को लेकर कोई केस दर्ज नहीं होता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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