शब-ए-बारात के दौरान खतरनाक पटाखे फोड़ने पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

Published by : AKHILESH KUMAR SINGH Updated At : 03 Feb 2026 2:33 AM

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कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शब-ए-बारात के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध और खतरनाक पटाखों का इस्तेमाल न हो.

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हाइकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व पुलिस अधिकारियों को खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शब-ए-बारात के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध और खतरनाक पटाखों का इस्तेमाल न हो. अदालत ने निर्देश दिया कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा.

मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शब-ए-बारात के दौरान बिना मंजूरी वाले और पर्यावरण के लिए हानिकारक किसी भी प्रकार के पटाखे का इस्तेमाल करने की अनुमति न दी जाये. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना पुलिस विभाग का दायित्व होगा. पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई का उल्लेख अप्रैल की मासिक सूची में किया जायेगा. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत शब-ए-बारात के दौरान पटाखे फोड़ने से संबंधित है और उसने अदालत से आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध पटाखे का उपयोग न किया जाये और इसके उपयोग के लिए समयसीमा निर्धारित की जाये.

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