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सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी से कहा पहली नजर में आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से बुधवार को कहा: पहली नजर में आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं.

एजेंसियां, नयी दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से बुधवार को कहा: पहली नजर में आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं. आपके परिसरों से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने चटर्जी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से उनके लगातार जेल में रहने पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें अनिश्चित काल तक कारागार में नहीं रखा जा सकता. पीठ ने चटर्जी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, ‘पहली नजर में आप (चटर्जी) भ्रष्ट व्यक्ति हैं. आपके परिसर से करोड़ों रुपये बरामद हुए. आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्ट व्यक्ति को इस तरह जमानत मिल सकती है? रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को छोड़कर अन्य सभी सह-आरोपियों को मामले में जमानत दे दी गयी है, जिनमें सबसे ताजा जमानत एक सप्ताह पहले दी गयी है. इस पर पीठ ने कहा: हर कोई मंत्री नहीं था, श्रीमान रोहतगी. आप शीर्ष पर थे. आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.

इडी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि अगर चटर्जी को इस मामले में जमानत मिल जाती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के भी मामले चल रहे हैं.

रोहतगी ने राजू के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘ऐसा लग रहा है कि उन्हें परपीड़ा से बहुत आनंद मिल रहा है. अन्य मामलों में जो कुछ भी होता है, मैं उस पर नजर रखूंगा. मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. वह किस तरह की दलील दे रहे हैं? मैं 2.5 साल से जेल में हूं.शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे यह जांच करने की जरूरत है कि क्या उन्हें रिहा करने से जांच और लगायी जाने वाली शर्तों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता. पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. शीर्ष अदालत ने 27 नवंबर की सुनवाई के दौरान धन शोधन के मामलों में दोषसिद्धि की कम दर पर इडी से सवाल किया था और आश्चर्य जताया था कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है.

क्या कहा शीर्ष अदालत ने

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इडी के अधिवक्ता राजू से जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी करने के लिए आवश्यक समय के बारे में पूछा. अदालत ने कहा कि उसे अधिकारों में संतुलन बनाना है. रोहतगी ने दलील दी कि नकदी उनके मुवक्किल से नहीं बल्कि एक कंपनी के परिसर से बरामद की गयी. इसपर पीठ ने कहा कि चटर्जी का कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण था और संपत्तियां उनके और अर्पिता मुखर्जी के संयुक्त नाम से खरीदी गयी थीं.पीठ ने रोहतगी से कहा: मंत्री बनने के बाद आपने ‘डमी’ लोगों को रखा. इससे पहले आपने खुद नियंत्रित किया. मामले 2022 के हैं. आप मंत्री थे, जाहिर है कि आप अपने खिलाफ जांच का आदेश नहीं देने जा रहे. न्यायिक हस्तक्षेप के कारण ही जांच शुरू हुई. आरोप है कि 28 करोड़ रुपये बरामद किये गये. निश्चित रूप से इतनी बड़ी राशि आवास में नहीं रखी गयी होगी.

क्या है मामला

पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में गिरफ्तार किया गया था. चटर्जी को गिरफ्तार किये जाने के बाद उन्हें ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पद से हटा दिया गया जबकि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें महासचिव सहित सभी पार्टी पदों से भी हटा दिया.

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Prabhat Khabar News Desk
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