गिरफ्तार गंगाधर दास को अदालत ने चार फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा

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आनंदपुर अग्निकांड में गिरफ्तार गंगाधार दास को बुधवार को बारुईपुर उप जिला अदालत में पेश किया गया.

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पुलिस ने मांगी 10 दिनों की हिरासत, कोर्ट ने दिये सात दिन

कोलकाता. आनंदपुर अग्निकांड में गिरफ्तार गंगाधार दास को बुधवार को बारुईपुर उप जिला अदालत में पेश किया गया. वहां उनके वकील अनिर्वाण गुहा ठाकुरता ने कहा कि उनके क्लाइंट की उम्र करीब 72 साल है. वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. उनके यहां 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं. उनकी रोजी-रोटी गंगाधर पर ही निर्भर है. उन्होंने कई स्कूल व कॉलेज भी बनाये हैं. उन्हें दोषी बनाने का कोई मतलब नहीं है. 2023 में उन्होंने आनंदपुर की संपत्ति किराये पर दी है. रेंटल एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि वहां कोई खतरनाक या ज्वलनशील सामान स्टोर नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर किरायेदार खतरनाक सामान रखते हैं और वहां से कोई हादसा होता है, तो मालिक दोषी क्यों होगा? वकील ने कहा कि हाल में देश में कई प्लेन क्रैश हुए. पर, किसी भी एयरलाइन या प्लेन के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है. उधर, सरकारी वकील ने कहा कि वहां इतनी खतरनाक चीजें कैसे आयीं, इसे देखने की जिम्मेदारी मालिक की है. वह जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं. उन्होंने 10 दिनों की पुलिस हिरासत मांगी. पर, कोर्ट ने गंगाधर दास को चार फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा.

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