आरोपी को पकड़ कोर्ट में पेश करे सीआइडी : हाइकोर्ट

आवेदनकारी पार्थ कर्मकार ने रांची के रहने वाले देबब्रत सेन को 22 लाख रुपये ऋण दिया था.
कोलकाता. निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को रांची से गिरफ्तार कर निचली अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने यह निर्देश सीआइडी को दिया है. आवेदनकारी पार्थ कर्मकार ने रांची के रहने वाले देबब्रत सेन को 22 लाख रुपये ऋण दिया था. कई किश्तों में यह राशि दी गयी थी. देबब्रत ने ऋण चुकाने के लिए चेक दिया था, लेकिन वह बाउंस कर गया. इसके बाद पार्थ कर्मकार ने बैरकपुर अदालत में मामला दर्ज कराया. वर्ष 2021 से अदालत ने दो बार सम्मन जारी किया. लेकिन आरोपी के अदालत में पेश नहीं हुआ. इसके बाद कई बार गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया. वह निचली अदालत में पेशी के लिए नहीं पहुंचा. बाद में उन्होंने हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया. मंगलवार को सुनवाई के दौरान उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










