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गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर गिरेगी गाज
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 500 से भी अधिक गैर-मान्यताप्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार वर्तमान कानून में संशोधन कर स्कूल प्रबंधन से जुर्माना भी वसूलेगी. आगामी विधानसभा अधिवेशन में राज्य सरकार की ओर से इससे संबंधित विधेयक पेश […]
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 500 से भी अधिक गैर-मान्यताप्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार वर्तमान कानून में संशोधन कर स्कूल प्रबंधन से जुर्माना भी वसूलेगी. आगामी विधानसभा अधिवेशन में राज्य सरकार की ओर से इससे संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है.
गौरतलब है कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने गैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों पर संविधान विरोधी पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया था. लेकिन कोई कानून नहीं होने के कारण राज्य सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पायी थी. अब राज्य सरकार वेस्ट बंगाल राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन रूल्स 2012 में संशोधन करने जा रही है और गैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है.
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित लगभग 490 स्कूलों ने राज्य सरकार से ना ही कोई अनुमति या ना ही ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लिया है. इनमें शारदा शिशु तीर्थ, सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद विद्या विकास पर्षद ट्रस्ट के अंतर्गत के 125 स्कूल शामिल हैं. मुख्य रूप से ये स्कूल दक्षिण दिनाजपुर, मालदा व मुर्शिदाबाद जिले में स्थित हैं. इन स्कूलों के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है.
इसलिए अब गैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों की नकेल कसने के लिए राज्य सरकार तत्पर हो गयी है. शिक्षा का अधिकार कानून-2010 के अनुसार कोई भी निजी स्कूल सरकार के एनओसी के बिना संचालन नहीं कर सकती है. वर्ष 2012 में भी विधेयक में संशोधन किया गया था, लेकिन इसमें भी जुर्माना को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है. अब राज्य सरकार कानून में संशोधन करते हुए जुर्माना लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.
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