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अभिषेक-केडी सिंह के संबंधों पर बयान न दें दिलीप घोष : हाइकोर्ट
अभिषेक बनर्जी ने हाइकोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और केडी सिंह के बीच संबंधों पर कोई बयान न देने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश सोमेन सेन ने यह निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि दिलीप घोष को […]
अभिषेक बनर्जी ने हाइकोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और केडी सिंह के बीच संबंधों पर कोई बयान न देने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश सोमेन सेन ने यह निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि दिलीप घोष को ऐसी टिप्पणियों से परहेज करना होगा. इस संबंध में नये तौर पर कोई बयान नहीं दिया जा सकता. यह अदालत का अंतरिम फैसला है.
उल्लेखनीय है कि श्री घोष ने संवाददाताओं से बातचीत में अभिषेक और केडी सिंह के संबंधों में आपत्तिजनक बयान दिया था. बाद में अभिषेक बनर्जी की ओर से श्री घोष को कानूनी नोटिस भेजा गया. इसका जवाबी कानूनी नोटिस दिलीप घोष ने भी भेजा. आखिरकार अभिषेक बनर्जी ने हाइकोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया. उसी मामले के संबंध में यह अंतरिम निर्देश दिया गया है.
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