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हत्या के जुर्म में सश्रम उम्रकैद

हावड़ा: हावड़ा के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश जयश्री बनर्जी ने व्यवसायी की हत्या करने के जुर्म में मुख्य अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व बाकी तीन को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. मुख्य अभियुक्त को 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि बढ़ जायेगी. चारों अभियुक्तों […]

हावड़ा: हावड़ा के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश जयश्री बनर्जी ने व्यवसायी की हत्या करने के जुर्म में मुख्य अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व बाकी तीन को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

मुख्य अभियुक्त को 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि बढ़ जायेगी. चारों अभियुक्तों के नाम गोविंद लाल वर्मा, राजेश सोनार, अनिल कुमार मिश्र व राजू साहा हैं. यह जानकारी एपीपी तमाल बनर्जी ने दी है. उन्होंने बताया कि 16 गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने चारों को सजा सुनायी है.

श्री बनर्जी ने बताया कि 27 अक्तूबर 2009 की रात बजे व्यवसायी कमल राय घर लौट रहे थे. इस दौरान सांतरागाछी स्टेशन के पास चारों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद चारों ने उनकी जम कर पिटाई की और गोविंद ने उन्हें गोली मार दी. इससे घटनास्थल पर ही व्यवसायी ने दम तोड़ दिया. एपीपी ने बताया कि चारों इलाके के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलते थे. कमल ने रंगदारी का विरोध किया था. इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गयी थी. घटना की शिकायत मृतक की पत्नी रीना राय ने दर्ज करायी. सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मामले की सुनवाई शुरू हुई. शुक्रवार को चारों अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी.

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