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नकली नोटों के कारोबारी को उम्रकैद की सजा

सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी के इतिहास में पहली बार नकली नोट के कारोबार में दोषी पाये जाने पर एक मुजरिम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. वर्ष 2013 में करीब दस लाख रूपये के नकली नोट के साथ पकड़े गये आरोपी राम प्रवेश साह को दोषी पाया गया. सिलीगुड़ी जिला एसीजेएम अदालत ने उसे मंगलवार को आजीवन […]

सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी के इतिहास में पहली बार नकली नोट के कारोबार में दोषी पाये जाने पर एक मुजरिम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. वर्ष 2013 में करीब दस लाख रूपये के नकली नोट के साथ पकड़े गये आरोपी राम प्रवेश साह को दोषी पाया गया. सिलीगुड़ी जिला एसीजेएम अदालत ने उसे मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा दी है.

अदालत से सजा मुकर्रर होने के बाद उसे सिलीगुड़ी जेल भेज दिया गया. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने करीब दस लाख रूपये के नकली नोट के साथ उसे गिरफ्तार किया था. इस मामले में राम प्रवेश के अन्य तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया था. इन चारों को अदालत ने जमानत दी थी. जमानत मिलने के बाद दो आरोपी फरार हो गये. जबकि एक की मौत हो गयी. दो वर्षों से विचाराधीन इस मामले में राम प्रवेश साह को सोमवार को दोषी करार दिया गया. मंगलवार को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सिलीगुड़ी जिला अदालत के इतिहास में पहली बार नकली नोट के मामले में पकड़े गये आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.

सरकारी पक्ष की वकील सुष्मिता बसु ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने राम प्रवेश के पास से कुल 9 लाख 98 हजार के नकली नोट बरामद किये थे. सभी नोट पांच सौ और एक हजार के थे. नकली नोट के कारोबार में राम प्रवेश साह के अन्य तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया था. जमानत के बाद से दो फरार हैं जबकि एक की मौत हो गयी. ये चारों आरोपी पड़ोसी राज्य बिहार के चंपारण इलाके के निवासी हैं. करीब तीन वर्ष मामला विचाराधीन रहने के बाद सोमवार को अदालत में राम प्रवेश साह दोषी साबित हुआ.

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