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जलाशयों पर बिल्डिंग बनानेवालों पर गिरेगी गाज

कोलकाता : कोलकाता नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निगम अपने क्षेत्र में स्थित जलाशय को पाट कर किये गये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. इस संबंध में शनिवार को विधानसभा में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधनी) विधेयक 2016 पेश किया. यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित […]

कोलकाता : कोलकाता नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निगम अपने क्षेत्र में स्थित जलाशय को पाट कर किये गये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. इस संबंध में शनिवार को विधानसभा में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधनी) विधेयक 2016 पेश किया. यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया. मंत्री फिरहाद ने बताया कि कोलकाता नगर निगम की तरह अब अन्य नगर निगम भी अपने क्षेत्र में जलाशयों पर किये जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे.

इस संबंध में विधाननगर के मेयर सब्यसाची दत्ता ने कहा कि विधाननगर क्षेत्र में करीब 31 जलाशयों को पाट कर वहां बहुमंजिली इमारत बनायी गयी है. उनके पास होल्डिंग नंबर नहीं है. इस कारण नगर निगम इनके खिलाफ न कार्रवाई कर पा रहा है और न कर वसूल पा रहा है. विधेयक पारित होने से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी.

मंत्री ने कहा कि नये विधेयक के अनुसार, अब आवासीय इमारतों में ग्राउंड फ्लोर को दुकान के लिए दिया जा सकता है. पहले आवासीय इमारतों में यह सुविधा नहीं थी. राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री अशाेक भट्टाचार्य ने इस विधेयक का विरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वायत्त संस्थानों के अधिकार को कम करना चाहती है. उक्त विधेयक से राज्य सरकार को कोई खास फायदा नहीं होगा.

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