बांकुड़ा: धान व्यवसायी की बेरहमी से हुयी हत्या तथा शव को रेललाइन के बीच फेंके जाने के मामले में बांकुड़ा जिला कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश मधुचंद्रा बोस ने सभी तीन आरोपियों को मंगलवार को तीनो अभियुक्तो को उम्र कैद की सजा तथा पांच हजार जुर्माना का निर्णय सुनाया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा सुनायी गयी.
लोक अभियोजक अरुण चटर्जी ने कहा कि 17 नवंबर 2013 को जाजपुर (ओड़िशा) जिले के बालीचंद्रपुर थाना इलाके के राहलनगर ग्राम के वाशिंदा तथा पेशे से धान व्यवसायी राखलचंद्र श्यामल (38) की हत्या कर दी गयी थी. उनका शव रेल लाइन से बरामद किया गया था. इस मामले में आरोपी अचिंत घोष, शंभु घोष तथा दिलीप जाना के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र जमा किया गया था. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. मंगलवार को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. उन्होंने कहा कि राखाल चंद्र श्यामल धान का व्यवसाय करता था. उसका व्यवसाय बांकुडा और हुगली जिलो में चलता था. बीते 17 नवंबर 2013 को रोड चंद्रकोना से ट्रक पर धान लोड करा कर हुगली ले गया था.
18 नवंबर को धान मिल मे पांच लाख का व्यवसाय होने के चलते जब घर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी गोआलतोड थाना के छातनी ग्राम के निवासी सह ट्रक चालक अचिंत घोष तथा शालबनी थाना अंतर्गत शालचतुरी ग्राम के निवासी सह खलासी शंभु घोष ने व्यवसायी को बाइक से जाजपुर रेलवे स्टेशन मे जाकर ट्रेन पकड़ने की पेशकश की. योजना के तहत दोनों ने मिल कर बीच रास्ते में उक्त व्यवसायी की हत्या कर दी तथा उसके पास रखे रु पये लूट ली. इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को रेल लाइन के बीच में रख दिया. बांकुडा जीआरपी ने मादुतला के निकट रेल लाइन से उसका शव बरामद किया.