स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी के अनुसार, 15 मार्च को आरटीओ द्वारा महानगर में छह महीने के लिए सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन इस अवधि में परिवहन विभाग ने कई नये नियम व गाइड लाइन तैयार किये हैं, जिसे पूरा करने पर ही लाइसेंस का रिनिवल किया जायेगा. नयी गाइडलाइन के अनुसार, परिवहन विभाग ने ऐप के माध्यम से परिवहन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों को उनकी गाड़ियों में सीसीटीवी, एलर्ट बटन सहित अन्य उपकरण लगाने का निर्देश दिया है.
ऐसा नहीं करने पर उनको लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा. उन्होंने बताया कि उबेर ने गाइडलाइन के अनुसार अब तक कोई कदम नहीं उठाया है. इसलिए परिवहन विभाग द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और सितंबर के अंदर गाइडलाइन को मानने का निर्देश दिया है. अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद परिवहन विभाग द्वारा इसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. हालांकि कंपनी के इस रवैये से उबेर चालक अनभिज्ञ हैं, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है. ऐसे में अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो टैक्सी चालक व मालिकों को इस कार्रवाई का सामना करना होगा. इसे लेकर टैक्सी चालक व मालिकों में असमंजस की स्थिति है.