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बनेगा नया कानून या पुराने में संशोधन !

कोलकाता. महानगर की करीब 3000 इमारतों को कोलकाता नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किया गया है लेकिन इन इमारतों को तोड़ने में कोलकाता नगर निगम को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति में निगम द्वारा जर्जर इमारत के सामने नोटिस बोर्ड लगाने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं रहता है. […]

कोलकाता. महानगर की करीब 3000 इमारतों को कोलकाता नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किया गया है लेकिन इन इमारतों को तोड़ने में कोलकाता नगर निगम को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति में निगम द्वारा जर्जर इमारत के सामने नोटिस बोर्ड लगाने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं रहता है.

ऐसी इमारतों को तोड़ने के लिए निगम के पास उपयुक्त कानून होने के बावजूद कई जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में महानगर में जर्जर पड़ीं इमारतों के ढहने का क्रम जारी है. पिछले एक महीने में ऐसी दो घटनाएं घट चुकी हैं. पहली घटना महानगर के पाथुरियाघाट स्ट्रीट व दूसरी घटना मंगलवार की रात 24 नंबर वार्ड स्थित काली कृष्ण टैगोर स्ट्रीट में घटी. इस स्थिति में जर्जर हो चुकी इमारतों को तोड़ने के लिए निगम ठोस कदम उठाना चाह रहा है. इस मसले पर चर्चा के लिए बुधवार मेयर शोभन चटर्जी के नेतृत्व में निगम में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई. बैठक में जर्जर इमारतों को तोड़ने के मुद्दे पर चर्चा हुई. इस दिशा में नये कानून बनाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है.

हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि ऐसे भवनों को तोड़ने को लेकर नया कानून तैयार किया जायेगा या निगम के पुराने कानून में ही संशोधन होगा. बैठक में उपस्थित शहरी विकास व नगर निकाय मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि ऐसे भवनों को तोड़े जाने को लेकर निगम के पास कानून तो है, लेकिन कई तरह के पेंच के कारण यह ठीक तरह से नहीं लागू हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि जर्जर इमारतों को लेकर निगम व सरकार गंभीर है. इस विषय पर चर्चा के लिए मेयर शोभन चटर्जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया गया है.

सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि कमेटी निगम के वर्तमान कानून में संशोधन या नये कानून को तैयार करने के विषय पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक में उपस्थित लोगों से उक्त विषय में सुझाव लिया गये हैं. बैठक में उपस्थित स्टेट लॉ कमेटी के चेयरमैन व कलकत्ता हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश प्रणव कुमार चट्टोपाध्याय ने कहा कि नये कानून को बनाने से पहले विभिन्न स्तर पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि कानून को तैयार करने के लिए राज्य के डायरेक्टर जनरल से भी सुझाव लिया जायेगा. किसी नये कानून को तैयार करने पर राज्य के म्यूनिसिप्ल एक्ट में बदलाव किये जायेंगे. इसके लिए राज्य के नगर निकाय मंत्रालय से भी सुझाव लिये जायेंगे. इसके बाद इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जायेगा.

पूजा की छुट्टी में तैयार होगी रिपोर्ट
बैठक में उपस्थित मेयर व मंत्री शोभन चटर्जी ने कहा कि इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गंभीर है. वह भी चाह रही हैं कि जर्जर अवस्था पर पड़े भवनों को तोड़ने की दिशा में कोई नया कानून बने या पुराने कानून में ही संशोधन किया जाय. पूजा की छुट्टी में कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके बाद दोबारा चर्चा के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा. पुराने कानून को सही तरीके से लागू करने या नये कानून के गठन पर भी चर्चा होगी. निगम की इस बैठक में राज्य के दमकल विभाग के डीजी, कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी सह नाखुदा मस्जिद के इमाम तथा दैनिक समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों के सीनियर प्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक में उपस्थित सभी लोगों से उक्त विषय पर उनका सुझाव लिया गया.

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