हाइकोर्ट के इस फैसले से सीबीआइ को तगड़ा झटका लगा है. गौरतलब है कि सीबीआइ के वकील के राघवचारयुलु ने जल्द सुनवाई का उल्लेख किया था, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि गत नौ सितंबर को अलीपुर जिला जज ने सारधा मामले में आरोपी मदन मित्रा को सशर्त जमानत दी थी.
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मदन मित्रा को हाइकोर्ट से राहत
कोलकाता: सारधा चिटफंट घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा की जमानत को खारिज करने की सीबीआइ की याचिका की जल्द सुनवाई के आवेदन को कलकत्ता हाइकोर्ट के एकल पीठ के न्यायाधीश असीम कुमार राय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था. एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ सीबीअाइ ने हाइकोर्ट में […]
कोलकाता: सारधा चिटफंट घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा की जमानत को खारिज करने की सीबीआइ की याचिका की जल्द सुनवाई के आवेदन को कलकत्ता हाइकोर्ट के एकल पीठ के न्यायाधीश असीम कुमार राय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था. एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ सीबीअाइ ने हाइकोर्ट में न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे की डिवीजन बेंच पर याचिका दायर की है. डिवीजन बेंच ने मामले को स्वीकार लिया है, लेकिन इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई त्वरित रूप से होगी या नहीं, इसका फैसला पांच अक्तूबर 2016 को किया जायेगा. पांच अक्तूबर को तय होगा कि मामले की अगली सुनवाई कब और किस स्तर पर की जायेगी.
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