सीबीआइ की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया था कि एम्स ने मतंग सिंह के स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट दी है उसमें किसी आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत का उल्लेख नहीं है. मतंग सिंह को जो भी शारीरिक समस्या है, उसके उपचार के लिए एसएसकेएम अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है. सीबीआइ का आरोप था कि मतंग सिंह कोलकाता से भागना चाहते हैं.
सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि शल्य चिकित्सा के अलावा अन्य किसी मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है. इधर सारधा मामले में ही गिरफ्तार मनोरंजना सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. अदालत ने मनोरंजना सिंह की याचिका को भी खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि मनोरंजना सिंह को 7 अक्तूबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआइ के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद से ही मनोरंजना सिंह अस्पताल में हैं. लिहाजा उनसे पूछताछ नहीं हो सकी है. 11 नवंबर,2015 को एसएसकेएम अस्पताल से मनोरंजना सिंह को छुट्टी दे दी गयी थी लेकिन उसके बाद से करीब चार महीने तक वह सीएमआरआइ में भरती थीं. उनसे पूछताछ नहीं हो सकी है. करीब 50 करोड़ रुपये के घोटाले का उन पर आरोप है और पूछताछ जरूरी है.