राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया, सिर्फ एफआइआर दर्ज किया कि कोई कार्रवाई भी की. राज्य सरकार ने एक्ट जाने के लिए जो अधिसूचना जारी की है, आज से एक या डेढ़ वर्ष बाद किसे यह याद रहेगा. अगर राज्य सरकार हाइकोर्ट के आदेश के बीच कोई बाधा देना चाहती है तो हाइकोर्ट इन बाधाओं को दूर करना भी जानता है. इसके बाद महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने यह सिर्फ इसलिए जमा किया है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शिता के साथ किया जा सके. हालांकि राज्य सरकार, हाइकोर्ट द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार ही कार्रवाई करेगी.
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चिटफंड मामला: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को लगायी फटकार, कहा जांच के नाम पर ड्रामा कर रही
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में गुरुवार को एमपीएस चिटफंड कंपनी के घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि चिटफंड कंपनियों की जांच व लोगों को रुपया वापस करने के नाम पर राज्य सरकार ड्रामा कर रही है. गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की […]
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में गुरुवार को एमपीएस चिटफंड कंपनी के घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि चिटफंड कंपनियों की जांच व लोगों को रुपया वापस करने के नाम पर राज्य सरकार ड्रामा कर रही है.
गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील की ओर से बताया गया कि चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार नया कानून पारित करने जा रही है, जिसके आधार पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
राज्य सरकार का यह बयान सुनते ही मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर बिफर गयीं. उन्होंने सरकारी महाधिवक्ता से पूछा कि आखिर राज्य सरकार यह अलग स्टैंड क्यों लेने जा रही है, उन्होंने राज्य सरकार से इस प्रकार के ड्रामे की उम्मीद नहीं की थी. हाइकोर्ट ने लोगों को रुपया लौटाने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है और वह शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट से मुंबई हाइकोर्ट चली जायेंगी और उनके जाने के ठीक एक दिन पहले राज्य सरकार का यह बयान उनके लिए अचंभित करनेवाला है.
उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार जानती है कि सिर्फ हाइकोर्ट में चिटफंड के खिलाफ कितनी याचिकाएं की गयी हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई का जिम्मा विशेष खंडपीठ को सौंप दिया. गौरतलब है कि चिटफंड कंपनियों के घोटाले मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने विशेष खंडपीठ का गठन कर दिया है, अब इस मामले की सुनवाई विशेष खंडपीठ के समक्ष ही होगी.
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