मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी जमानत पर फैसला होगा. मतंग एवं मनोरंजना के वकील ने दोनों की शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी. इसलिए कोर्ट ने इनकी शारीरिक जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है.
मतंग सिंह के वकील मिलन मुखर्जी और शेखर बसु ने बताया कि उनके मुवक्किल को गांगुली बागान के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया है क्योंकि उनके लीवर में जटिल रोग है. लीवर बदलना होगा. उनकी पूर्व पत्नी मनोरंजना एंजियोप्लास्टी एवं गॉल ब्लॉडर से ग्रसित है. वह गिरफ्तारी के बाद से चार बार अस्पताल में भरती हो चुकी हैं. सीबीआइ पक्ष के वकील ने कहा कि मनोरंजना के बार-बार अस्पताल में भरती होने से पूछताछ में दिक्कत हो रही है. दलीलें सुनने के बाद हाइकोर्ट ने मतंग एवं की स्वास्थ्य जांच के लिए अलग-अलग मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया. वहीं, नरेश बालोटिया एवं शांतनु घोष की जमानत याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी.