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थाना प्रभारी क्या दलाल हैं, हाइकोर्ट ने किया सवाल

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रश्न किया कि क्या थाना प्रभारी दलाल हैं? उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिनाजपुर के बंशीहारी में सुकुमार नियोगी के घर में खाद्य व आपूर्ति विभाग के कर्मचारी अपूर्व दास बतौर किरायेदार रहते थे. आरोप है कि सुकुमार […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रश्न किया कि क्या थाना प्रभारी दलाल हैं? उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिनाजपुर के बंशीहारी में सुकुमार नियोगी के घर में खाद्य व आपूर्ति विभाग के कर्मचारी अपूर्व दास बतौर किरायेदार रहते थे.

आरोप है कि सुकुमार का बेटा माणिक बीच-बीच में अपूर्व दास से पैसे मांगता था. आखिर में उसने पांच लाख रुपये मांगे. इसके बाद इस वर्ष चार अप्रैल को अपूर्व ने थाने में शिकायत दर्ज करायी. आरोप यह भी है कि थाने से तीन, चार व पांच मई को आइसी विश्वजीत घोष ने फोन कर कहा कि माणिक को पांच लाख रुपये दे दें, वरना माणिक नियोगी की पत्नी के जरिये धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज करायी जायेगी.

आखिर में 27 मई को अपूर्व दास के खिलाफ धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज करायी गयी. इसके बाद हाइकोर्ट में अपूर्व दास ने मामला दायर किया. न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने सवाल पूछा कि थाना प्रभारी क्या वसूली करने के लिए बैठे हैं. सात स्थानों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. उनके खिलाफ क्या मामला शुरू किया गया है? पुलिस महानिदेशक से पूछा जाना चाहिए कि इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं. मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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