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भाजपा के बच्चों वाले विज्ञापन पर लगी रोक
कोलकाता : चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री में बच्चों और शिक्षण संस्थानों के इस्तेमाल को लेकर भाजपा के एक चुनावी विज्ञापन पर रोक लगा दी है. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से भाजपा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उचित विचार के बाद मीडिया प्रमाणन अपीलीय […]
कोलकाता : चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री में बच्चों और शिक्षण संस्थानों के इस्तेमाल को लेकर भाजपा के एक चुनावी विज्ञापन पर रोक लगा दी है. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से भाजपा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उचित विचार के बाद मीडिया प्रमाणन अपीलीय समिति ने भाजपा के कथित दृश्य-श्रव्य विज्ञापन में प्रचार के लिए शिक्षण संस्थान के इस्तेमाल और राजनीतिक अभियान के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों का उपयोग को गलत माना है. यह कानूनी प्रावधान के विपरीत है.
तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि 30 सेंकेंड के टीवी विज्ञापन ‘सुनयो’ आदर्श आचार संहिता और बाल श्रम : प्रतिबंध एवं विनियमन: अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करता है. इस शिकायत पर गौर करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से भाजपा को इस विज्ञापन को सभी प्रकार के माध्यमों से तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश देने का फैसला किया.
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