कोलकाता. अलीपुर अदालत ने सारधा चिटफंट मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की न्यायिक हिरासत की 14 दिनों यानी 28 जनवरी तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सौगत राय चौधरी ने मित्रा के वकील की जमानत के लिए आग्रह नहीं किये जाने पर यह आदेश दिया.
वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मित्रा के साथ ‘डिवीजन वन’ कैदी के तौर पर व्यवहार किया जाये और सभी आवश्यक मेडिकल सहायता दी जाय क्योंकि वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 20 नवंबर को जमानत रद्द किये जाने के बाद मित्रा ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.
पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे मदन : राज्य में होने वाले प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे. यह बात उन्होंने गुरुवार को कही, जब वे सारधा चिटफंड कांड वाले मामले में पेशी के लिए अलीपुर अदालत में आये थे. प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मैदान में खड़ा होने के प्रश्न उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का फैसला ही उनका अंतिम फैसला होगा. यह पूछे जाने पर कि क्या वह चाहेंगे की पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में उनके बेटे चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे के चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है.