कोलकाता: बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में महानगर की एक अदालत ने शुक्रवार को तीन दोिषयों को 10-10 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश, दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के परिवार को दी जायेगी.
वहीं, इस मामले सरकारी वकील शर्बानी राय को नरमी बरतने के आरोप में पद से हटा दिया गया है. सरकारी वकील ने दोिषयों के लिए न्यूनतम सजा की मांग की थी,जिसके बाद कोर्ट ने यह सजा सुनायी. नवान्न सूत्रों के अनुसार मामले में सरकार की किरकिरी होने के बाद कानून मंत्री चंिद्रमा भट्टाचार्य ने शर्बानी को पद से हटा , दिया.
गौरतलब है कि महानगर के पार्क स्ट्रीट में 35 वर्षीया एंग्लो इंडियन महिला को लिफ्ट देने के नाम पर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप हुआ था. बैंकशाल कोर्ट के विचार भवन में द्वितीय फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार तीन वर्षों तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपियों रुमान खान, नासिर खान व सुमित बजाज को दोषी करार दिया गया था.