कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मेमारी थाने के प्रभारी को अदालत अवमानना का रूलिंग जारी किया है. जज संजीव बनर्जी ने नाबालिग लड़की के अपहरण के एक मामले के तहत यह रूलिंग जारी किया.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 के 21 नवंबर को मेमरी थाना इलाके के हाटपुकुर मदरसा पाड़ा के रहने वाले अब्दुस हलीम की नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया था. आरोप था कि इलाके की ही डॉली बेगम ने उसका अपहरण किया है. यह भी आरोप लगाया गया था कि डॉली ने उक्त लड़की से फिल्मों में काम दिलाने का सपना दिखाकर उससे तीन लाख रुपये लिये थे. यह पैसे लड़की ने अपनी मां के गहने चोरी करके अदा किये थे. इस संबंध में अब्दुस हलीम ने बर्दवान अदालत में मामला दायर किया था.
पुलिस ने 26 दिनों के बाद मामले की चाजर्शीट फाइल की थी लेकिन उसमें से अपहरण की धारा को नहीं रखा था. इसके खिलाफ अब्दुस ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस निष्क्रियता का आरोप लगाने के अलावा मामले की सीआइडी जांच की मांग भी की थी.