हावड़ा : आमता के बसंतपुर इलाके में साल 2012 में हुए एक डकैती के मामले में न्यायालय ने दो लोगों को क्रमश: सात व तीन साल की सजा सुनायी है. गुरुवार को आमता न्यायालय में सुनवाई के दौरान जज ने डकैती के मामले में कुल पांच में से दो अभियुक्तों को सजा सुनायी. जबकि प्रयाप्त साक्ष्यों के अभाव में बाकी तीन को बरी कर दिया. अभियुक्त तापस हाजरा को सात साल सश्रम कारावास व 10,000 रुपया जुर्माना लगाया. उक्त जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष जेल में काटना पड़ेगा. वहीं, जहर दलोई को तीन साल कारावास की सजा व 10,000 रुपया जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह जेल में रहना पड़ेगा. क्या है मामला 14 अप्रैल, वर्ष 2015 की रात आमता के बसंतपुर इलाके में व्यवसायी प्रदीप कल्याण के घर में पांच डकैतों के दल ने धावा बोल डकैती की घटना को अंजाम दिया था. हथियारों से लौस डकैतों ने लकड़ी व्यवसायी प्रदीप के घर घुस उसके साथ भषण मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया. जबकि,उसकी बेटी के साथ भी डकैतों ने छेड़छाड़ की. इसके बाद डकैतों ने, प्रदीप के घर से लगभग पांच भरी सोने के गहने व करीब 45 हजार रुपये लेकर फरार हो गये. शिकायत के बाद पुलिस ने वारदात के पांच दिन के अंदर डकैती करने के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार डकैतों में जहर दलोई के पास से पुलिस को एक रिवाल्वर,जबकि बाकियों के पास से कुछ रुपये बरामद हुए. गुरुवार को सुनवाई के दौरान जज ने जहर दलोई और तापस हाजरा को दोषी मानते हुए कारावास की सजा सुनाई. जबकि, प्रयाप्त साक्ष्यों के अभाव में बाती तीन को रिहा करने का निर्देश दिया.
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डाका डालने के अभियुक्त को 7 साल की सजा, 10,000 जुर्माना
हावड़ा : आमता के बसंतपुर इलाके में साल 2012 में हुए एक डकैती के मामले में न्यायालय ने दो लोगों को क्रमश: सात व तीन साल की सजा सुनायी है. गुरुवार को आमता न्यायालय में सुनवाई के दौरान जज ने डकैती के मामले में कुल पांच में से दो अभियुक्तों को सजा सुनायी. जबकि प्रयाप्त […]
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